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कोर्ट के आदेश पर भी नहीं मिला पेंशन लाभ

मंडी गोबिदगढ़ जिला पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और नगर पालिका पेंशनर्स वेलफेयर सोसायटी की बैठक हुई।

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 04:48 PM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 04:48 PM (IST)
कोर्ट के आदेश पर भी नहीं मिला पेंशन लाभ
कोर्ट के आदेश पर भी नहीं मिला पेंशन लाभ

संवाद सहयोगी, मंडी गोबिदगढ़ : जिला पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और नगर पालिका पेंशनर्स वेलफेयर सोसायटी की बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता प्रधान गुरुचरण लाल भाटिया ने की, जबकि मुख्य अतिथि गुरबख्श सिंह शामिल हुए। भाटिया ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित अदालती मामलों की जानकारी दी। यह भी बताया कि पेंशनरों द्वारा अदालत में 25 साल की सेवा पूरी होने पर पेंशन लाभ लेने के लिए मामले दायर किए गए थे। निर्णय पेंशनरों के पक्ष हुआ और चार माह मे याचिकाएं और अन्य पेंशनरों को लाभ देने के आदेश दिए गए थे, लेकिन सरकार ने तय समय तक किसी भी पेंशनर को लाभ नहीं दिया गया। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अदालत में मानहानि का मुकद्दमा दायर किया है।

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इस दौरान सेवानिवृत्ति पर जतिदर कौर, भोज राज, बलबीर चंद, सुमेर कुमार, ज्ञान सिंह, जरनैल सिंह, दरबारा सिंह, जरनैल सिंह, बलदेव सिंह बेदी, कृष्ण सिंह को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लेखराज, हरबंस सिंह, नसीब सिंह, रघुवीर चंद सिगला, आजायब, कुलदीप सिंह सूद, सेवा राम, शिव रमन, हरजीत सिंह, सुरजीत सिंह, राजिदर सिंह, बलजिदर सिंह, मलिक, राज कुमार आहूजा, बिमला देवी उपस्थित थे।


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