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नशा तस्कर को 10 साल कैद और जुर्माना

फतेहगढ़ साहिब की एक अदालत ने नशीले गोलियों के सौदागर को 1द साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना किया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Jan 2019 11:58 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jan 2019 11:58 PM (IST)
नशा तस्कर को 10 साल कैद और जुर्माना

संवाद सहयोगी, सर¨हद : फतेहगढ़ साहिब की एक अदालत ने नशीली गोलियों के सौदागर को 10 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना किया है। मामला 10 अगस्त 2013 का है। जानकारी अनुसार थाना सर¨हद के थानेदार लखवीर ¨सह ने नशीली गोलियों से रणदीप ¨सह उर्फ दीपा निवासी बूथगढ़ थाना सदर खन्ना जिला लुधियाना को मदरासी फाटक सर¨हद के चै¨कग दौरान 1000 नशीली गोलियों (मैकरोलैट गोलियां) समेत गिरफ्तार किया था। सर¨हद पुलिस ने इस मामले में उक्त व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उसे अदालत में पेश किया था जहां सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील की बह के बाद अदालत ने दोषी को रणदीप ¨सह उर्फ दीपा को 10 साल की सजा समेत एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी एक साल और जेल की सलाखों पीछे रहेगा।

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