छात्रा से अधिक किराया वसूलने पर ट्रांस्पोर्टर को 20 हजार जुर्माना
संवाद सहयोगी सरहिंद जिला अदालत ने एक छात्रा की अपील पर उससे अधिक बस किराया वसूलने वाले एक
संवाद सहयोगी, सरहिंद : जिला अदालत ने एक छात्रा की अपील पर उससे अधिक बस किराया वसूलने वाले एक निजी बस ट्रांसपोर्ट के मालिक को 20 हजार रुपये जुर्माना ठोका है।
मामला 2016 का बताया जा रहा है। बचाव पक्ष के वकील हरजीत सिंह ने बताया कि वर्ष 2016 में एक छात्रा निवासी गांव चनारथल खुर्द फतेहगढ़ साहिब के एक कॉलेज में पढ़ती थी। वह रोजाना अपने गांव से सरहिंद तक बस में सफर करती थी। वकील अनुसार 2016 में बस का प्रति किलोमीटर किराया नौ रुपये 80 पैसे बनता था, लेकिन निजी बस चालक छात्रा से करीब 15 रुपये किराया वसूलते थे। आहत छात्रा ने जिला अदालत में ट्रांसपोर्ट मालिकों खिलाफ केस दायर कर दिया। अदालत ने तीन वर्ष तक चले इस केस की सभी प्रतिक्रियाएं सुनने उपरांत ट्रांसपोर्टर को 20 हजार रुपये जुर्माना किया है, जोकि 9 फीसद ब्याज समेत 45 दिनों के भीतर छात्रा को देना होगा।