मंडी गोबिदगढ़ में एक जनवरी तक पटाखों की विक्री और जलाने पर पाबंदी
जिला मजिस्ट्रेट अमृत कौर गिल ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देश अनुसार नौ नवंबर से एक जनवरी 2021 तक फतेहगढ़ साहिब जिले की सब तहसील मंडी गोबिदगढ़ में पटाखों की विक्री या चलाने पर पाबंदी लगा दी है।
संवाद सहयोगी, फतेहगढ़ साहिब :
जिला मजिस्ट्रेट अमृत कौर गिल ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देश अनुसार नौ नवंबर से एक जनवरी 2021 तक फतेहगढ़ साहिब जिले की सब तहसील मंडी गोबिदगढ़ में पटाखों की विक्री या चलाने पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा मंडी गोबिदगढ़ की एयर क्वालिटी इंडेक्श को देखते हुए 30 नवंबर की रात से एक दिसंबर की सुबह तक मंडी गोबिदगढ़ में पटाखे बेचने या चलाने पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है।
गिल ने बताया कि पहले मंडी गोबिदगढ़ के ज्योति बाला पत्नी धीरज कुमार निवासी मकान नंबर 150 सेक्टर 3सी मंडी गोबिदगढ़, अनुराग शर्मा पुत्र धीरज कुमार निवासी सेक्टर 5 मंडी गोबिदगढ़, पंकित मेहरा पुत्र मनोज निवासी अमलोह, अमृतपाल सिंह पुत्र कुलविदर सिंह निवासी मकान नंबर 403 सेक्टर 25 सी मंडी गोबिदगढ़, सुनील तलवाड़ पुत्र अरुड़ चंद निवासी मंडी गोबिदगढ़ और संतोष कुमार पुत्र सुरिदर प्रसाद निवासी मकान नंबर 581 सेक्टर 3ए मंडी गोबिदगढ़ को पटाखे बेचने के लिए जारी किए अस्थायी लाइसेंस भी तुरंत रद किए गए हैं। इन व्यक्तियों को यह भी हिदायत की गई है कि जारी किए लाइसेंस तुरंत डीसी दफ्तर में जमा करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि इन आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह पाबंदी पिछले साल के एक्यआइ में हुई ज्यादा बढोतरी के कारण लगाई है। लोहानगरी में हालात न बिगड़ें इसलिए इस वर्ष पटाखा बिक्री और चलाने पर रोक लगाई गई है ताकि यहां की आबोहवा शुद्ध रहे सके और लोगों बीमार न हों।