बहिबल कलां गोलीकांड केस की अगली सुनवाई 28 को
जिला अदालत में चल रही बहिबल कलां गोलीकांड के मामले की सुनवाई बुधवार को कार्रवाई के बाद 28 जनवरी के लिए तय की गई है।
संवाद सहयोगी, फरीदकोट : जिला अदालत में चल रही बहिबल कलां गोलीकांड के मामले की सुनवाई बुधवार को कार्रवाई के बाद 28 जनवरी के लिए तय की गई है। सुनवाई के दौरान मामले के आरोपी पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को उच्च न्यायालय से मिली राहत के चलते वह अदालत में पेश नहीं हुए। आरोपी सुहेल सिंह बराड़ ने बीमारी के कारण, एसपी बिक्रमजीत सिंह ने कोरोना संक्रमित होने के कारण पेशी से छूट के लिए आवेदन किया, जबकि आइजी परमराज सिंह उमरानंगल, पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पेशी से छूट देने का आवेदन किया।
इस पर अदालत ने कोरोना के वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर उनके आवेदन स्वीकार कर उन्हें पेशी से छूट दी। पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा ने कोविड के मद्देनजर उन्हें अगले आदेश तक पेशी से छूट देने की अर्जी दी, जिस पर अभियोजन पक्ष के एतराज के चलते अदालत ने उन्हें मात्र आज की पेशी से छूट देते हुए अभियोजन पक्ष को इस आवेदन अगली तारीख पर अपना पक्ष रखने के आदेश दिए।
अदालत में बचाव पक्ष ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए उच्च न्यायालय से आए दिशा निर्देश के अनुसार मामले को अगले आदेश तक सुनवाई टालने की गुहार लगाई जबकि अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई जारी रखने की दलील दी। इसी दलील से सहमत होते हुए कोर्ट ने अगली तारीख 28 जनवरी निर्धारित की। वीरवार को अदालत में पंकज बंसल, तत्कालीन थाना बाजाखाना प्रभारी अमरजीत सिंह कुलार पेश हुए। अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद
गुरुद्वारा साहिब के भाई महा सिंह दीवान हाल में वीरवार की सुबह करीब 50 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंचे थाना सिटी के एएसआइ जलंधर सिंह व बाबा शनिदेव सेवा सोसायटी के सहयोग से शव को पंचनामा के बाद सिविल अस्पताल में पहचान के लिए 72 घंटों के लिए रखवा दिया। पुलिस की तरफ से उक्त शव की पहचान के लिए मृतक व्यक्ति के परिजनों की तलाश शुरू की दी है।