कैंसर का कारण बनता है तंबाकू उत्पाद
सिविल सर्जन फरीदकोट के दिशा निर्देश और सीनियर मेडिकल अफसर सीएससी बाजाखाना डॉ. मुरारी लाल के नेतृत्व में तंबाकूनोशी विरुद्ध चलाई मुहिम के तहत सेहत विभाग की टीम द्वारा गांव संधवां वांदर जटाना खारा और कोटकपूरा समेत इसके आसपास के गांवों में लोगों और दुकानदारों को तंबाकू का सेवन करने के बुरे प्रभावों बारे जागरूक किया और कोटपा कानून बारे जागरूक किया गया।
संवाद सहयोगी, कोटकपूरा
सेहत विभाग की टीम ने गांव संधवां, वांदर जटाना खारा और कोटकपूरा समेत इसके आसपास के गांवों में लोगों और दुकानदारों को तंबाकू का सेवन करने के बुरे प्रभावों बारे जागरूक किया और कोटपा कानून बारे जागरूक किया गया। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के चालान काटने की मुहिम भी जारी है।
सेहत सुपरवाइजर छिदरपाल सिंह, बीईई फ्लैग चावला, सुधीर धीर, सेहत सुपरवाइजर अमरीक सिंह, गुरशविदर सिंह, मनदीप सिंह, सेहत वर्कर रुपिन्दर सिंह, गगनदीप सिंह शामिल थे। टीम के सदस्यों ने बताया कि कोटपा एक्ट के अधीन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीना अपराध है। टीम की तरफ से कहा कि 18 साल से कम किसी भी व्यक्ति को सिगरेट और बीड़ी बेचना, सरेआम तंबाकू उत्पाद बेचना, नुमायश करना अपराध है। उन्होंने बताया कि तंबाकू का सेवन के साथ मुंह का कैंसर, गले का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर जैसी बीमारी हो जाती हैं। सेहत विभाग ने लोगों से अपील की है कि वह नशे और तंबाकू जैसी गलत आदतों से दूर रहें।