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केमिस्टों के खिलाफ नशा तस्करी के मामले को एसोसिएशन ने बताया झूठा

सीटी पुलिस फरीदकोट की तरफ से नशा तस्करी के मामलो में सह दोषी के तौर पर नाम•ाद किये गए।

By JagranEdited By: Published: Tue, 26 May 2020 06:00 PM (IST)Updated: Tue, 26 May 2020 07:12 PM (IST)
केमिस्टों के खिलाफ नशा तस्करी के मामले को एसोसिएशन ने बताया झूठा
केमिस्टों के खिलाफ नशा तस्करी के मामले को एसोसिएशन ने बताया झूठा

संवाद सहयोगी, फरीदकोट

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सिटी पुलिस फरीदकोट की तरफ से नशा तस्करी के मामले में सह दोषी के तौर पर नामजद किए गए फरीदकोट दे दो प्रमुख मेडिकल स्टोर मालिकों के मामले को झूठा बताते केमिस्ट एसोसिएशन फरीदकोट ने इस मामले की निष्पक्ष पड़ताल की मांग की है। एसोसिएशन के प्रधान नरिदर मित्तल और कुलदीप कुमार ने कहा कि जो मेडिकल स्टोर मालिकों खिलाफ नशा तस्करी के पर्चे दर्ज किए गए हैं वह शहर के सबसे बड़े मेडिकल स्टोरों में शामिल हैं। पिछले दो दशकों से इन मेडिकल स्टोर खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुलजिमों के बयानों के आधार पर मेडिकल स्टोर मकान मालिकों को मामले में नामजद किया गया है जो पूरी तरह गैर कानूनी है। एसोसिएशन ने कहा कि पुलिस ने इस बात की बिल्कुल पड़ताल नहीं गई की कि नशा तस्कर 3500 गोलियां कहां से लेकर आए थे।

दूसरे तरफ पुलिस ने दावा किया है, कि तस्करों और मेडिकल स्टोर मकान मालिकों की आपस में मोबाइल फोनों पर बातचीत होती रही है और फोन काल के आधार पर मेडिकल स्टोर मकान मालिकों को नामजद किया गया है।


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