गेंहू के बीज पर सब्सिडी के लिए 11 तक करें आवेदन
पंजाब सरकार की ओर से रबी की फसल 2019-20 सीजन के दौरान गेहूं के बीज पर सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में डालने का फैसला किया गया है।
जागरण संवाददाता, फरीदकोट : पंजाब सरकार की ओर से रबी की फसल 2019-20 सीजन के दौरान गेहूं के बीज पर सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में डालने का फैसला किया गया है। प्रदेश के किसान अब पंजाब सरकार की ओर से रजिस्टर्ड किए बीज प्रमाणित सरकारी अर्द्ध सरकारी संस्थाओं, जिनमें पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना, पनसीड, इफको तथा कृभको आदि से ही तस्दीक शुदा बीज प्राप्त कर सकेंगे। किसान यह बीज प्राप्त करने के लिए निश्चित प्रोफार्मा में आवेदन 11 नवंबर तक भरकर अपने दस्तखत करके गांव के सरपंच, नंबरदार व पार्षद से तस्दीक करवाकर अपने समीपवर्ती ब्लॉक खेतीबाड़ी दफ्तरों में जमा कराएं। जिला खेतीबाड़ी अफसर डॉ. हरविदर सिंह ने बताया कि यह फार्म वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। 11 नवंबर के बाद आए आवेदन पर विचार नहीं होगा। उन्होंने बताया कि सब्सिडी नियमानुसार 70 प्रतिशत जनरल कैटागिरी जबकि 30 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए है। खेतीबाड़ी विभाग के अधिकारियों के अनुसार गेहूं के तस्दीकशुदा बीज का 50 प्रतिशत अथवा ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपये प्रति क्विटल के हिसाब से सब्सिडी किसानों के सीधा बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। किसान परमिट के आधार पर बीज खरीदने के बाद तस्दीकशुदा बीज का बिल दफ्तर में 10 दिन के अंदर जमा कराएंगे। एक किसान को अधिक से अधिक पांच एकड़ के लिए बीज और सब्सिड़ी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस सरकारी अथवा अर्ध सरकारी संस्थाओं से बीज खरीदने पर ही सब्सिडी मिलेगी। जिन ब्लाकों में आवेदन पत्र की संख्या ज्यादा होगी वहां ड्रा आफ लोटस की जरूरत पड़ती है तो ड्रा निकाले जांएगे।