Move to Jagran APP

धोखाधड़ी में कांग्रेस नेता के दो बेटों व भतीजे को दो साल की कैद

सजा सुनाए जाने के बाद तीनों ने 15 हजार रूपये जुर्माना भरते हुए अदालत से अस्थायी जमानत हासिल कर ली। इस मामले में शिकायतकर्ता के वकील सरनाम ¨सह ने बताया कि केस में लड़की को बरी किए जाने के मामले में वह जिला अदालत के पास अपील दायर करेगें।

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Nov 2018 07:01 PM (IST)Updated: Fri, 16 Nov 2018 07:01 PM (IST)
धोखाधड़ी में कांग्रेस नेता के दो बेटों व भतीजे को दो साल की कैद
धोखाधड़ी में कांग्रेस नेता के दो बेटों व भतीजे को दो साल की कैद

जागरण संवाददाता, फरीदकोट

loksabha election banner

सीजेएम कपिल देव ¨सगला की अदालत ने पेट्रोल पंप बेचने के नाम पर एक एनआरआइ से धोखाधड़ी करने के मामले में कांग्रेस नेता व मार्केट कमेटी सादिक के चेयरमैन सुरजीत ¨सह ढिल्लों के दो बेटों व एक भतीजे को 2-2 साल की कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गांव कम्मेआना निवासी हरपाल ¨सह ने अदालत के पास सुरजीत ¨सह ढिल्लों के बेटे गुर¨वदर ¨सह ढिल्लों, हर¨जदर ¨सह ढिल्लों, भतीजे युसुफ ¨सह समेत एक लड़की के खिलाफ वाद दायर किया था। इनमें से अदालत ने लड़की को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है।

एनआरआइ हरपाल ¨सह के मुताबिक गुर¨वदर ¨सह ढिल्लों आदि ने उनके साथ कम्मेआना स्थित इंडियन आयल का पेट्रोल पंप व 3 कनाल जमीन बेचने का साढ़े 41 लाख में सौदा किया था जिसके लिए उन्होंने 10 लाख रुपये वसूल कर इकरारनामा किया था। आरोपियों ने वादा किया था कि वह पंप को भी हरपाल ¨सह के नाम पर ट्रांसफर करवा देंगे। बाद में इंडियन आयल कंपनी ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल पंप को किसी अन्य के नाम पर ट्रांसफर करने का कोई प्रावधान नहीं होता। हरपाल ¨सह के अनुसार आरोपियों ने 3 कनाल जमीन की रजिस्ट्री तो उसके नाम पर करवा दी लेकिन पंप को वह उसके नाम नहीं करवा पाए। चूंकि यह पंप उनके नाम पर नहीं था और उन्होंने इस पंप को आगे किसी से लिया हुआ था। इस मामले में खुद से हुई धोखाधड़ी को लेकर हरपाल ¨सह ने अदालत में उनके खिलाफ केस दायर किया जिसमें अदालत ने गुर¨वदर ¨सह, हर¨जदर ¨सह व युसुफ ¨सह को धोखाधड़ी का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों ने 15 हजार रूपये जुर्माना भरते हुए अदालत से अस्थाई जमानत हासिल कर ली। शिकायतकर्ता के वकील सरनाम ¨सह ने बताया कि केस में लड़की को बरी किए जाने के मामले में वह जिला अदालत के पास अपील दायर करेगें।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.