छापामारी के दौरान थाने में नहीं मिला नाबालिग लड़का
थाना बाजाखाना पुलिस ने मारपीट की एक घटना में नाबालिग लडके को थाने में ौंध किया गया था।
संवाद सहयोगी, फरीदकोट
थाना बाजाखाना पुलिस ने मारपीट की एक घटना में नाबालिग लडके को हिरासत में रखने की शिकायत पर फरीदकोट के जेएमआइसी कम प्रिसिपल मजिस्ट्रेट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश पर बोर्ड के एक सदस्य ने थाना बाजाखाना में छापा मारा। छापेमारी के दौरान उक्त लड़का थाने में नहीं मिला। बताया जा रहा है कि छापे की सूचना से पहले ही पुलिस उक्त लड़के को उसके घर छोड़ आई।
कुछ दिन पहले थाना बाजाखाना के गांव रण सिंह वाला में मारपीट की एक घटना में नौजवानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इनमें से एक नाबालिग था। केस दर्ज होने के बाद नाबालिग लड़के ने अग्रिम जमानत के लिए जिला अदालत में याचिका दायर की थी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में माना कि उक्त लड़का नाबालिग है जिस पर जिला अदालत ने जमानत की जरूरत न होने का हवाला देकर लड़के की याचिका रद कर दी। पुलिस को जुवेनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई करने की हिदायतें दी, लेकिन पुलिस ने 29 अप्रैल को शाम के समय उक्त लड़के को घर से उठाया और उसे थाने के लाकअप में बंद कर दिया।
अगले दिन लड़के की मां ने एडवोकेट मंगत अरोड़ा के माध्यम से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास अपने लड़के को नाजाजय हिरासत में रखने संबंधी आवेदन दिया। इस पर बोर्ड के प्रिसिपल मजिस्ट्रेट ने बोर्ड के एक सदस्य को छापेमारी करने के आदेश दिए थे।