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अदालत ने गैंगस्टर रणजीत डुपला के खिलाफ बेमियादी गिरफ्तारी वारंट जारी करने से किया इंकार

आर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट द्वारा फरीदकोट में 2014 में दर्ज किया था हथियार तस्कर का केस।

By JagranEdited By: Published: Sat, 31 Oct 2020 07:30 AM (IST)Updated: Sat, 31 Oct 2020 07:30 AM (IST)
अदालत ने गैंगस्टर रणजीत डुपला के खिलाफ बेमियादी गिरफ्तारी वारंट जारी करने से किया इंकार
अदालत ने गैंगस्टर रणजीत डुपला के खिलाफ बेमियादी गिरफ्तारी वारंट जारी करने से किया इंकार

संवाद सहयोगी, फरीदकोट

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आर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट द्वारा फरीदकोट में 2014 में दर्ज किए विदेशी हथियारों की तस्करी मामले मे फिर शुरू की गई जांच की सुनवाई करते हुए स्थानीय ड्यटी मजिस्ट्रेट ने मुख्य आरोपित गैंगस्टर रणजीत सिह उर्फ डुपला के खिलाफ बेमियादी गिरफ्तारी वारंट नोटिस जारी करने से इंकार कर दिया है।

इससे पहले फरीदकोट पुलिस द्वारा मामले में आरोपितों को क्लीन चिट देने के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। दोबारा की गई पड़ताल के बाद क्राइम यूनिट इस मामले में गैंगस्टर डुपला को गिरफ्तार करना चाहती थी, परंतु डुपला के खिलाफ अन्य भी अपराधिक मामले दर्ज हैं। उसको अदालत पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुकी है। क्राइम यूनिट द्वारा अदालत में दी गई अपनी अर्जी मे दावा किया गया है कि रणजीत डुपला अमरीका मे छिपा हुआ है, और इसको इंटरपोल द्वारा गिरफ्तार किया जाना है, जिसके लिए रेड कार्नर नेाटिस जारी होना बनता है। क्राइम कंट्रोल यूनिट इसके साथ ही अर्जी मे बेमियादी गिरफ्तारी वारंट की भी मांग की गई थी। अदालल द्वारा शुक्रवार को सुनवाई के दौरान इस मामले में क्राइम यूनिट की इस अर्जी को खारिज करने का आदेश दिया है।


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