सार्वजनिक तालाबों को भरने पर रोक
जिला मजिस्ट्रेट डा. रुही दुग्ग ने जिले में निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं।
जासं,फरीदकोट
जिला मजिस्ट्रेट डा. रुही दुग्ग ने जिले में निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 14 अक्टूबर, 2022 तक लागू रहेंगे।
जिला फरीदकोट के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक तालाबों को भरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक तालाबों को भरने का कार्य आम लोगों, पंचायतों द्वारा किया जाता है, जिसके कारण गांवों में पानी का बहाव रुक जाता है, जिससे टकराव की आशंका रहती है। पंचायत अधोहस्ताक्षरी, संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट या संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना सार्वजनिक तालाब को नहीं भरेगी।
एक अन्य आदेश में फरीदकोट जिले की सीमा के भीतर लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं फरीदकोट जिले के शहरी क्षेत्रों में संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना गली, मोहल्ला, धार्मिक या खुशहाली आदि के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर कोई धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली आदि नहीं होगी।
जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने या बैठकें करने, नारेबाजी करने, धार्मिक जुलूस निकालने और बिना पूर्व अनुमति के प्रचार करने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि केवल विशेष परिस्थितियों या अवसरों पर आयोजकों के लिखित अनुरोध पर संबंधित उपसंभागीय मजिस्ट्रेट पास अनुमोदन की शर्तों के अनुसार बिना अनुमति के सार्वजनिक बैठकें और धार्मिक जुलूस निकाल सकते हैं। यह आदेश पुलिस, होमगार्ड, सरकारी ड्यूटी करने वाले सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और शादियों में शांतिपूर्ण तरीके से निकाले जा रहे जुलूसों पर लागू नहीं होगा।
इसके अलावा रेस्तरां, ढाबा, चाय की दुकान आदि के मालिकों द्वारा अपने व्यावसायिक स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
जिले में बिना नंबर प्लेट वाले 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को वाहनों (मोटरसाइकिल और स्कूटर) के उपयोग पर रोक लगाने और विभिन्न ध्वनियों के साथ हार्न बनाकर विभिन्न प्रकार की डरावनी आवाजें पैदा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।