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बहिबल गोलीकांड केस की जांच के लिए सीबीआइ तैयार, कहा- कोर्ट का आदेश मिला तो करेंगे पड़ताल

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) बहिबल गोलीकांड मामले की जांच के लिए तैयार है। सीबीआइ ने यह बात हाई कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर हुए कही है। कहा कि यदि न्यायालय से आदेश मिला तो वह केस की पड़ताल कर सकती है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sat, 19 Dec 2020 05:00 PM (IST)Updated: Sat, 19 Dec 2020 05:00 PM (IST)
बहिबल गोलीकांड केस की जांच के लिए सीबीआइ तैयार, कहा- कोर्ट का आदेश मिला तो करेंगे पड़ताल
सीबीआइ बहिबल कलां गोलीकांड की जांच के लिए तैयार। सांकेतिक फोटो

जेएनएन, फरीदकोट। बरगाड़ी बेअदबी कांड मामले में क्लोजर रिपोर्ट देने के बाद बहिबल गोलीकांड मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूूूूरो (Central Bureau of Investigation CBI) तैयार है। इस संबंध में सीबीआइ ने पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट में अपना शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहा कि यदि न्यायालय से आदेश मिला तो वह केस की पड़ताल कर सकती है।

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सीबीआइ ने यह शपथपत्र उच्च न्यायालय में बहिबल गोलीकांड केस में नामजद तत्कालीन एसएचओ थाना सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह पंधेर की उस याचिका में जवाब दाखिल किया है, जिसमें एसएचओ ने गोलीकांड घटनाओं की एसआइटी से आइजी कुंवर विजय प्रताप सिंह को हटाने व घटना की किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की मांग की हुई है।

इस याचिका पर अगली सुनवाई उच्च न्यायालय के जस्टिस गिरीश अग्निहोत्री की अदालत 21 दिसंबर को होनी है। हालांकि सीबीआइ को बरगाड़ी बेअदबी मामले की जांच भी सौंपी गई थी, लेकिन चार साल तक पड़ताल करने के बावजूद सीबीआइ कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई और बाद में उसने केस में क्लोजर रिपोर्ट पेश करके विवाद खड़ा कर दिया था।

बहिबल कलां व कोटकपूरा गोलीकांड मामलों की जांच कर रही पंजाब पुलिस की एसआइटी ने कोटकपूरा गोलीकांड केस में तत्कालीन एसएचओ थाना सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह पंधेर को नामजद किया हुआ था और उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। इसके बाद एसआइटी ने एसएचओ पंधेर को उनके बयान पर घटना वाले दिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज हुए केस में भी नामजद कर लिया गया और कुछ दिन बाद ही उन्हें बहिबल गोलीकांड केस में भी बतौर आरोपी नामजद कर लिया गया।

इसके बाद एसएचओ पंधेर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके एसआइटी के प्रमुख सदस्य आइजी कुंवर विजय प्रताप पर बदले की भावना से कार्यवाही करने के आरोप लगाए और आइजी को एसआइटी से हटाने समेत बहिबल केस की किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की मांग रखी। एसएचओ ने अपनी याचिका में सीबीआइ को भी पार्टी बनाया था, जिस पर उच्च न्यायलय के नोटिस जारी करने पर सीबीआइ ने अपना शपथपत्र दाखिल किया।


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