गैर पंजीकृत एबुलेंसों पर पाबंदी
•िाला मैजिस्ट्रेट फरीदकोट कुमार सौरभ राज ने ऐंबूलैंसें जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं और पाबंदी लगाई है।
By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Nov 2019 04:22 PM (IST)Updated: Tue, 19 Nov 2019 06:20 PM (IST)
संवाद सहयोगी, फरीदकोट
जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट कुमार सौरभ राज ने जिला फरीदकोट के अंदर चल रही एंबुलेंस जो कि पंजीकृत नहीं हैं पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने बताया कि बहुत सी एंबुलेंसें बिना परमिट के चल रही हैं। यह व्हीकल्स एंबुलेंस के तौर और रजिस्टर्ड भी नहीं हैं। इनमें मरीजों के लिए प्राथमिक सहूलियतें भी नहीं होती। एसी एंबुलेंस मरीज की जिदगी के साथ खिलवाड़ का कारण बनती हैं। यह पाबंदी 10 जनवरी 2020 तक लागू रहेगी।
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