छेड़छाड़ मामले में युवक प्रोबेशन पीरियड पर बरी, रास्ता रोक युवती के साथ की थी गाली-गलौज
अदालत ने फैसला सुनाते हुए युवक को एक साल तक अच्छे आचरण में रहने का हवाला देते हुए उसकी सजा को माफ किया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। जिला अदालत ने छेड़छाड़ मामले में एक युवक को प्रोबेशन पीरियड पर बरी कर दिया है। इससे पहले निचली अदालत ने उसे छह महीने की सजा सुनाई थी, जिसे युवक ने ऊपरी अदालत में चुनौती देते हुए नम्रता बरतने के लिए अपील की थी। इस पर अब अदालत ने फैसला सुनाते हुए युवक को एक साल तक अच्छे आचरण में रहने का हवाला देते हुए उसकी सजा को माफ किया है।
14 अगस्त 2016 के दर्ज मामले के मुताबिक, मोहाली की एक युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह चंडीगढ़ में अपनी आंटी से मिलने आई थी। जब वह वापस घर लौट रही थी तभी रास्ते में उसे उक्त युवक मिला, जिसने उसका रास्ता रोक लिया और उसकी एक्टिवा की चाबी निकाल ली। इसके साथ ही उसके साथ गाली गलौज करने लगा। इस दौरान वहां से पुलिस की गाड़ी गुजरी, युवती ने उन्हें सूचना दी। जिसके बाद युवक को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा था। तीन अप्रैल 2018 को अदालत ने उसे सजा सुनाई थी।
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शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाया, केस
रूपनगर थाना सदर की पुलिस ने एक युवक के खिलाफ नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसे बहला फुसलाकर भगा ले जाने पर एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी एएसआइ मक्खन सिंह ने बताया कि गांव माजरी ठेकेदारां के रहने वाले एक परिवार ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उनकी 16 साल की बेटी शुक्रवार रात को घर में सोई हुई थी। जब उन्होंने सुबह उठकर देखा, तो वह कमरे में नहीं थी। जब बेटी की तलाश की तो पता चला कि पिंजौर जिला पंचकूला हरियाणा का रहने वाला गोपी पुत्र आकाश उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा कर कहीं ले गया है। एएसआइ ने कहा कि शिकायत के आधार पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
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