Traffic Police ने पहले दिन काटे 22 चालान, रोड साइड पार्किंग व गलत लेन में ड्राइविंग पड़ी महंगी
पब्लिक को जाम और सड़क हादसों से बचाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट-2017 के ऑर्टिकल 22 के तहत प्रमुख तीन मार्गो पर नियम लागू करने का फैसला लिया गया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। शहर के तीन प्रमुख मार्गो मध्य मार्ग, दक्षिण मार्ग और उद्योग पथ के किनारे शनिवार को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने कुल 22 वाहनों के चालान किए। इसमें तीनों मार्गो पर गाड़ी साइड में पार्क करने पर 21 और गलत लेन में ड्राइविंग पर एक चालान शामिल है। ट्रैफिक पुलिस विभाग की तरफ से भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।
पब्लिक को जाम और सड़क हादसों से बचाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट-2017 के ऑर्टिकल 22 के तहत प्रमुख तीन मार्गो पर नियम लागू करने का फैसला लिया गया है। हालांकि, पहले दिन ट्रैफिक कर्मियों के वीआइपी ड्यूटी में व्यस्त रहने और लोगों को जागरूक भी करने की वजह से चालान कम हुए हैं।
पांच दिन में 618 ऑटो जब्त
ट्रैफिक पुलिस ने शहर में अवैध तौर पर चलने वाले 618 ऑटो पांच दिनों में जब्त किए हैं। इसमें सबसे ज्यादा पंजाब से रजिस्टर्ड 332, हरियाणा से रजिस्टर्ड 168 और चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड 118 ऑटो शामिल हैं। अवैध ऑटो चालकों से शहर में अपराध के साथ सड़क हादसों में बढ़ोतरी होती है।
पिक-एंड ड्राप, इंतजार और जरूरी कॉल पर यहां रुके
- पिक एंड ड्राप और जरूरी कॉल अटैंड करने के लिए स्टॉपेज या स्लीप रोड पर रुकें
- किसी का इंतजार करने के लिए समीप के पार्किंग का इस्तेमाल करें।
- वाहन को सड़क पर उसकी कैटेगरी वाले लेन में ही चलाएं
- सड़क पर गाड़ी में टेक्निकल प्रॉब्लम होने पर इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर चलाकर रोकें
- ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रोकने से पहले ध्यान रहे कि साइड वाली स्लीप रोड ब्लॉक न हो।
यह हैं चालान भुगतान के नियम
- पहली बार 500 रुपये का चालान होगा
- दूसरी बार चालान होने पर 1000 रुपये देने पड़ेंगे
- तीसरी बार चालान के पैसे कोर्ट निर्धारित करेगा।
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