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चंडीगढ़ में महंगी हुई व्हिस्की और बीयर, एमआरपी से ज्यादा रेट वसूल रहे ठेकेदार Chandigarh News

चंडीगढ़ में मिनिमम रिटेल सेल प्राइस (एमआरपी) से ज्यादा में शहर के शराब ठेकों पर व्हिस्की और बीयर बेची जा रही है।

By Edited By: Published: Fri, 21 Jun 2019 10:40 PM (IST)Updated: Sat, 22 Jun 2019 04:09 PM (IST)
चंडीगढ़ में महंगी हुई व्हिस्की और बीयर, एमआरपी से ज्यादा रेट वसूल रहे ठेकेदार  Chandigarh News
चंडीगढ़ में महंगी हुई व्हिस्की और बीयर, एमआरपी से ज्यादा रेट वसूल रहे ठेकेदार Chandigarh News

चंडीगढ़, [विशाल पाठक]। लिकर लॉबी एक्साइज डिपार्टमेंट पर पूरी तरह हावी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तय मिनिमम रिटेल सेल प्राइस (एमआरपी) से ज्यादा में शहर के शराब ठेकों पर व्हिस्की और बीयर बेची जा रही है। जोकि गैरकानूनी है। प्रशासन की अगर पॉलिसी की बात करें तो इसमें भी शराब कारोबारियों को पूरा संरक्षण दिया गया है। ताकि उनकी ऊपरी कमाई पर कोई आंच न आ सके।

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चंडीगढ़ प्रशासन ने 2019-20 के लिए जो एक्साइज पॉलिसी बनाई है, उसमें 64वें नंबर प्वाइंट में केवल तय मिनिमम रिटेल सेल प्राइस (एमआरपी) से नीचे दाम लेकर भी व्हिस्की और बीयर बेचने पर कार्रवाई का क्लॉज तैयार किया गया है। पॉलिसी में इस बात का कही भी जिक्र नहीं है कि अगर कोई शराब ठेकेदार तय एमआरपी से ज्यादा रेट में व्हिस्की और बीयर बेचता है। उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसर भी इस शराब कारोबारियों की इस काली कमाई से पूरी तरह वाकिफ हैं।

कम रेट पर बिक्री करने पर यह है कानून

एक्साइज पॉलिसी 2019-20 में तय एमआरपी से नीचे में शराब व बीयर बेचने पर कार्रवाई का प्रावधान है। जिसमें पहली बार शिकायत मिलने पर एक लाख रुपये जुर्माना। दूसरी बार शिकायत मिलने पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यहां तक कि तय एमआरपी से नीचे में शराब व बीयर बेचने पर पेनल्टी के अलावा शराब ठेका सील करने का भी प्रावधान है। असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को इसकी पावर दी गई है।

लीगल एक्सपर्ट की राय

सीनियर एडवोकेट अजय जग्गा का कहना है कि एक्साइज लॉ में केवल मिनिमम रिटेल सेल प्राइज (एमआरपी) का प्रावधान है। एक्साइज लॉ में कहीं भी मेक्सिमम रिटेल सेल प्राइस (एमआरपी) को लेकर कोई कानून नहीं है। जिसकी वजह से शराब कारोबारी आपसी सहमति कर तय कर रेट से ज्यादा में शराब व बीयर बेच रहे हैं। एडवोकेट जग्गा ने बताया कि पहले भी कई बार एक्साइज के तहत ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि तय एमआरपी रेट से ज्यादा में कंज्यूमर को शराब व बीयर बेची गई हो। लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट इस पर कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि एक्साइज लॉ में तय एमआरपी से ज्यादा रेट में शराब व बीयर बेचने पर कार्रवाई को लेकर कोई नियम नहीं है। शहर में कई शराब ठेकेदार तय एमआरपी से ज्यादा रेट में शराब व बीयर बेच रहे हैं।

 एक महीने से बढ़ी कीमतें

ब्रांड                            एमअारपी                      बिक रही

किंगफिशर  स्ट्रांग               80 रुपये              120 रुपये

किंगफिशर अलट्रा                70 रुपये               140-150 रुपये

ब्लैंडर प्राइड                       480 रुपये               600 रुपये

वैट 69                                 800 रुपये             1000 रुपये

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