Move to Jagran APP

चंडीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान इन सेवाओं को छूट, आप भी जानें नहीं तो हो सकती है कार्रवाई

चंडीगढ़ में बढ़ते कोरोना मामलों पर लगान लगाने के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया है। वहीं बुधवार को रामनवमी के मौके पर भी एक दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Wed, 21 Apr 2021 12:14 PM (IST)Updated: Wed, 21 Apr 2021 12:14 PM (IST)
चंडीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान इन सेवाओं को छूट, आप भी जानें नहीं तो हो सकती है कार्रवाई
लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर निकलने वाले वाहन चालकों से पूछताछ करती पुलिस।

चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ (Chandigarh) में रामनवमी के मौके पर प्रशासन (UT Administration) द्वारा लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) से शहरवासी और व्यापारी खुश नहीं है। शहर के बाजार बंद हैं। लेकिन सड़कों पर आवाजाही जारी है। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की ओर से पुलिस प्रशासन को लॉकडाउन के दौरान मुस्तैदी बढ़ाने और घर से बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बावजूद शहर में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जिस कारण सड़कों पर आवाजाही जारी है।

loksabha election banner

वहीं, प्रशासक ने वीकेंड लॉकडाउन और बुधवार को लगाए गए एक दिन के लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वाले वाहनों को जब्त करने के भी आदेश दिए थे। शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन के दौरान भी वहीं नियम लागू होंगे जो बुधवार को हैं। अब रात को लगने वाले कर्फ्यू के समय में भी बदलाव कर दिया है। अब लॉकडाउन के अलावा सामान्य दिनों में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। पहले नाइट कर्फ्यू शुरू होने का समय रात 10 बजे था। सलाहकार मनोज परिदा ने बताया कि गृह सचिव की ओर से कोविड गाइडाइंस को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं जो भी नियमों की उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह रहेगा बंद

  • धार्मिक स्थलों, सुखना लेक, रॉक गार्डन, सभी पार्क और पर्यटन स्थल।
  • सभी मॉल और सिनेमा घर।
  • सभी सेक्टरों के  बाजार।
  • शराब के ठेके।
  • सभी ई संपर्क केंद्र। सुविधाएं ऑनलाइन www.sampark.chd.nic.in पर हासिल कर सकते हैं।

यह खुले रहेंगे

लोग खरीदारी करने के लिए दुकान में नहीं जा सकते, दुकानदार होम डिलीवरी कर सकता है।

करियाना, केमिस्ट की दुकानें, एटीएम, दूध, सब्जी-फल, मीट, पशुओं का चारा और दवाइयां, फॉर्मास्यूटिकल व उपकरणों की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की ही अनुमति है। ऐसे में कोई भी शहरवासी दुकानों में जाकर खुद खरीदारी नहीं कर सकते।

गर्भवती महिलाओं व अन्य मरीजों को अस्पताल आने-जाने की अनुमति।

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आइएसबीटी से किसी को लाने व ले जाने वालों को अनुमति। पास की भी जरूरत नहीं।

रेस्टोरेंट, होटल व खाने-पीने की दुकानें भी खुलेंगी लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की ही अनुमति होगी, 9.30 बजे तक हो सकती है होम डिलीवरी।

  • ड्यूटी के लिए आ-जा रहे कर्मियों को रोका नहीं जाएगा। आइडी कार्ड साथ रखना होगा।
  • सभी टीकाकरण केंद्र, कोरोना जांच केंद्र, डिस्पेंसरी।
  • शादी-विवाह की अनुमति लेकिन 50 लोगों की ही मंजूरी। एसडीएम की मंजूरी भी अनिवार्य।
  • परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को छूट।

यह निकल सकते हैं बाहर लेकिन पहचान पत्र होना चाहिए अनिवार्य

  • मीडियाकर्मी।
  • कानून व्यवस्था, नगर निगम सेवाओं और आपात सेवाओं में लगे कर्मचारी।
  • एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
  • यूनिफॉर्म में पुलिस, सेना, सीआरपीएफ के जवान, स्वास्थ्य कर्मचारी, ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारी।

शादी और मूवमेंट पास के लिए यहां आवेदन करें

शादी समारोह के आयोजन के लिए आयोजकों को एसडीएम से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए 0172-2700076 और 0172-2700341 पर संपर्क किया जा सकेगा और http://admser.chd.nic.in/dpc/ पर मूवमेंट पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस कार्य के लिए एचसीएस प्रद्यूमन (आरएलए) और संजीव कोहली (आरएलओ) को नोडल अफसर बनाया गया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.