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सड़क हादसे में हुई मौत, इंश्योरेंस कंपनी को 67.28 लाख मुआवजा देने के आदेश

करीब डेढ़ साल बाद ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में मारे गए जगदीश सिंह के परिवार के हक में फैसला सुनाया और उन्हें 67 लाख 28 हजार 340 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए।

By Edited By: Published: Sun, 15 Jul 2018 11:40 AM (IST)Updated: Sun, 15 Jul 2018 04:46 PM (IST)
सड़क हादसे में हुई मौत, इंश्योरेंस कंपनी को 67.28 लाख मुआवजा देने के आदेश
सड़क हादसे में हुई मौत, इंश्योरेंस कंपनी को 67.28 लाख मुआवजा देने के आदेश

जेएनएन, चंडीगढ़। सऊदी अरब में ट्रक चलाने वाले जगदीश सिंह की 2016 में मोहाली में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मृतक के परिवार ने आरोपित कार ड्राइवर के खिलाफ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में मुआवजे के लिए याचिका दायर की। करीब डेढ़ साल बाद ट्रिब्यूनल ने मृतक जगदीश सिंह के परिवार के हक में फैसला सुनाया और उन्हें 67 लाख 28 हजार 340 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए। मुआवजे की रकम इंश्योरेंस कंपनी को चुकानी होगी।

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बता दें कि जगदीश पिछले 25 साल से सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था। वहा उसे 3100 सउदी अरेबियन रियाल यानी करीब 57 हजार रुपये सैलरी मिलती थी। उसने 10 दिसंबर को वापस लौटना था। पर 3 दिन पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया। याचिका के मुताबिक जगदीश सिंह की उम्र 46 साल थी और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर ही थी। परिवार ने ट्रिब्यूनल से 85 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।

मृतक जगदीश की पत्‍‌नी चरणजीत कौर, बेटी गगनदीप कौर, बेटे चेतन सिंह और मां प्रकाश कौर की याचिका के मुताबिक 7 दिसंबर, 2016 को जगदीश सिंह अपनी पत्‍‌नी और बेटे के साथ स्कूटर से अपने गाव दाऊ लौट रहा था। वे किसी मैरिज फंक्शन में गए थे।

रात करीब 11 बजे सन्नी इन्क्लेव की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी। कार को मुंडी खरड़ का रहने वाला राजिंदर सिंह चला रहा था। परिवार ने आरोप लगाया कि कार चालक बड़ी ही लापरवाही और तेज रफ्तार से ड्राइविंग कर रहा था।


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