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वेंडर्स को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका, अर्जी खारिज

वेंडर्स को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सोमवार को वेंडर्स के एक और मामले में सुनवाई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 09 Dec 2019 08:08 PM (IST)Updated: Mon, 09 Dec 2019 08:08 PM (IST)
वेंडर्स को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका, अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़: वेंडर्स को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सोमवार को वेंडर्स के एक और मामले में सुनवाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वेंडर्स ने वेंडिग जोन में शिफ्ट होने के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। इसमें सेक्टर-22 और 17 के वेंडर्स शामिल थे। इससे पहले सेक्टर एक से छह तक के वेंडर्स भी अर्जी दाखिल कर चुके हैं वह अपील भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते खारिज कर दी थी कि वह पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और वेंडर्स को बाजारों से हटना ही होगा। सोमवार को जिस केस की सुनवाई हुई है वह आनंद महाजन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर था। मालूम हो कि अभी भी कई वेंडर्स वेंडिग जोन में शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं है। 2466 वेंडर्स हो चुके हैं शिफ्ट

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शहर में बनाए गए अलग-अलग वेंडिग जोन में पिछले चार दिन में 2466 वेंडर्स शिफ्ट हो चुके हैं। सोमवार को करीब 200 वेंडर्स ने निगम से वेंडिग जोन में कब्जा लिया है। जबकि शहर में कुल 4977 वेंडर्स हैं जिनके लिए नगर निगम ने 44 वेंडिग जोन में साइट बनाई है। पुलिस फोर्स पिछले तीन दिन सेक्टर-17, 22 और 15 में तैनात थी ताकि कोई वेंडर्स न बैठ सके लेकिन सोमवार को यहां से पुलिस हट चुकी है। अब वेंडर्स को हटाने की जिम्मेदारी सिर्फ अतिक्रमण हटाओ दस्ते की है।

निगम सेक्टर-22 में तलाश रहा साइट

जिन 18 वेंडर्स की किसी कारण से नगर निगम ने सेक्टर-22 में अलॉट हुई साइट खारिज कर दी है उनके लिए भी नगर निगम अब सेक्टर-22 में ही जगह तलाश रहा है। मालूम हो कि यहां पर 87 वेंडर्स की साइट बनाई गई है। लेकिन 18 वेंडर्स की साइट खारिज करके उन्हें शहर में दूसरे बने वेंडिग जोन में साइट अलॉट कर दी गई, जिसके खिलाफ वेंडर्स हाईकोर्ट में भी केस दायर कर चुके हैं।


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