वैट ट्रिब्यूनल ने 4.31 करोड़ के डिफाल्टर पेट्रोल पंप की अपील खारिज की
गुरदियाल सिंह एंड संस पेट्रोल पंप की वैट ट्रिब्यूनल ने अपील खारिज कर दी है।
विशाल पाठक, चंडीगढ़ : 4.31 करोड़ रुपये के टैक्स डिफाल्टर सेक्टर-22 स्थित गुरदियाल सिंह एंड संस पेट्रोल पंप की वैट ट्रिब्यूनल ने अपील खारिज कर दी है। शहर के सबसे पुराने पेट्रोल पंप पर 4.31 करोड़ का टैक्स बकाया है। जोकि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने पेट्रोल पंप को भरने के लिए नोटिस जारी किया था। पेट्रोल पंप के मालिक ने एक्साइज डिपार्टमेंट के इस नोटिस को वैट ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान वैट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कम एडवाइजर मनोज परिदा ने अपील का खारिज कर दिया है। अब गुरदियाल सिंह एंड संस (आइओसी) पेट्रोल पंप को 4.31 रुपये टैक्स जमा कराना होगा। 15 मार्च 2019 को वैट ट्रिब्यूनल में की गई थी अपील
एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के नोटिस के खिलाफ गुरदियाल सिंह एंड संस आइओसी पेट्रोल पंप ने 15 मार्च 2019 को यूटी वैट ट्रिब्यूनल में अपील की थी। अपीलकर्ता की ओर से एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने जो 4.31 करोड़ रुपये की अतिरिक्त डिमांड निकाली थी। जिसका अपीलकर्ता ने 25 प्रतिशत डिमांड जमा नहीं कराई थी। ट्रिब्यूनल में अपील के दौरान अपीलकर्ता ने द पंजाब वेल्यू एडेड टैक्स एक्ट-2005 के सेक्शन-26 के तहत जो पेट्रोल पंप की एनुअल रिटर्न और सालाना रिटर्न पेश की थी। जोकि इंडियन ऑयल कंपनी की ओर से दिए गए डाटा से मैच नहीं हुआ। जिसके चलते अपीलकर्ता की ट्रिब्यूनल ने अपील खारिज कर दी। 18 अक्टूबर 2018 को डिपार्टमेंट ने डिफाल्टर घोषित किया था
एक्साइज डिपार्टमेंट ने 18 अक्टूबर 2018 को सेक्टर-22 पेट्रोल पंप के खिलाफ असेसमेंट के दौरान 4.31 करोड़ रुपये का टैक्स डिफाल्टर घोषित किया था। पेट्रोल पंप को द पंजाब वैट एक्ट के सेक्शन-29 के तहत पेट्रोल पंप मालिका को बकाया टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस जारी किया गया था। इस पर पेट्रोल पंप मालिक की ओर से एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑर्डर के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी।