3500 रुपये और मोबाइल लूटने पर दोषियों को दो साल सजा
सेक्टर-45 में मोमोज की रेहड़ी लगाने वाले युवक से मारपीट करने, उससे पैसे और मोबाइल छीनने के मामले में जिला अदालत ने सुनवाई करते हुए दोषियों को दो साल की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : सेक्टर-45 में मोमोज की रेहड़ी लगाने वाले युवक से मारपीट करने, उससे पैसे और मोबाइल छीनने के मामले में जिला अदालत ने सुनवाई करते हुए दोषियों को दो साल की सजा सुनाई है। वहीं, कोर्ट ने दोषी मोहित गुप्ता और सुशील पाडे पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोनों दोषी बुड़ैल के रहने वाले हैं। फेज-6 मोहाली के इंद्रपाल की शिकायत पर सेक्टर-34 थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ आइपीसी की धारा 323, 365, 392, 506 और 34 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस द्वारा रजिस्टर्ड एफआइआर के मुताबिक इंद्रपाल ने पुलिस की दी शिकायत पर बताया कि वह अपने भाई के साथ सेक्टर-45 में मोमोल की रेहड़ी लगाता है। 4 अगस्त 2016 की रात वो लोग अपना सामान बेचकर घर जाने की तैयारी में थे। इतने में 5-6 लड़के उनकी रेहड़ी के पास आए और मोमोज खाने के लिए मागने लगे। वे लड़के नशे में थे, उन्होंने मोमोज खाने के बाद पैसे देने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने दोबारा पैसे मांगे, इतने पर युवकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उन लोगों ने इंद्रपाल और उसके भाई के साथ मारपीट की। वहीं, उनमें से एक लड़के ने चाकू दिखाकर धमकी देने लगा। इंद्रपाल ने वह चाकू उस लड़के से छीनने की कोशिश की, जिससे चाकू इंद्रपाल के हाथ में लग गया। इसके बाद वे लड़के उन्हें पीटकर उनकी जेब से 3500 रुपये और मोबाइल छीनकर भाग गए। पुलिस ने इंद्रपाल की शिकायत पर मोहित गुप्ता और सुशील पाडे के खिलाफ केस दर्ज किया। बाद में पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया।