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दस साल की बच्ची से युवक ने किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने 20 साल की सुनाई सजा Chandigarh News

दस साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। दोषी को सजा काटने के साथ 57 हजा रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

By Sat PaulEdited By: Published: Sun, 08 Dec 2019 10:44 AM (IST)Updated: Sun, 08 Dec 2019 03:10 PM (IST)
दस साल की बच्ची से युवक ने किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने 20 साल की सुनाई सजा Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जिला अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 57 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने इसमें से 50 हजार रुपये पीड़‍िता को देने और सात हजार रुपये सरकारी खाते में दर्ज करवाने के लिए आदेश दिया है। दोषी की पहचान मनीमाजरा निवासी 19 वर्षीय संजीव के रूप में हुई है।

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अदालत ने संजीव को को आइपीसी की धारा-376एबी (12 साल से कम उम्र की नाबालिग से दुष्कर्म) और 506 (धमकाना) के तहत सजा सुनाई है। दर्ज मामले के मुताबिक इसी साल 18 जनवरी को दस वर्षीय पीड़‍िता की मां ने आइटी पार्क थाने में शिकायत दी थी कि उसके पांच बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी है। बताया था कि 13 जनवरी को अपने पति के साथ कहीं बाहर गई हुई थी। इस दौरान उसके बच्चे मनीमाजरा में अपने रिश्तेदार के साथ थे। जब वह 19 जनवरी को वापस लौटी तो बच्ची ने उसे बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाला संजीव जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गया था और उसके साथ गलत काम किया। जब उसने शोर मचाने की कोशिश की तो संजीव ने उसे मारने की धमकी दी।

दुष्कर्म करने के बाद संजीव उसे घर में छोड़ कर फरार हो गया। इसके बाद पीड़‍िता की मां ने संजीव के परिवार से बात करनी चाही तो उसके परिवार वाले बहाने बनाने लगे और संजीव को भी पीड़‍ित परिवार के सामने नहीं बुलाया गया। नसके बाद नाबालिग की मां ने पुलिस को शिकायत दी। इसके बाद पुलिस ने संजीव के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

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