सड़क हादसे में गई थी जान, मृतक के परिवार को मिला 26 लाख रुपये मुआवजा
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे मामले में मृतक के परिवार को 26 लाख 30 हजार रुपये साढ़े सात प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है।
चंडीगढ़, [राजन सैनी]। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे मामले में मृतक के परिवार को 26 लाख 30 हजार रुपये साढ़े सात प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। मृतक की पहचान पंजाब के जिला फिरोजपुर के रहने वाले प्रीतपाल सिंह के रूप में हुई थी। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश गाड़ी के चालक, मालिक और एसबीआइ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिए हैं।
मृतक के परिवार ने की थी 75 लाख रुपये मुआवजे की मांग
दर्ज केस में मृतक के परिवार ने 75 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। बताया कि प्रीतपाल किसान हाेने के साथ ड्राइवर भी था और 30,000 रुपये प्रति महीना कमाता था। यह हादसा गाड़ी के चालक साहिल कुमार की ओर से गाड़ी को लापरवाही से चलाने की वजह से हुआ था।
गाड़ी चालक और मालिक ने दिया यह जवाब
मामले की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए दोनों ने दलील दी कि हादसा प्रीतपाल जिस गाड़ी में बैठा था, उसके ड्राइवर की वजह से हुआ है, क्योंकि वह तेज गति से बोलेरो गाड़ी को चला रहा था और वह अपनी बोलेरो गाड़ी को नियंत्रण में नहीं कर सका। बताया कि बोलेरो गाड़ी चालक सुखचैन सिंह ने उस वक्त रेड़ सिग्नल को क्रॉस किया, जबकि साहिल को पहले से ही ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था।
यह था मामला
दर्ज केस में बताया कि 21 जुलाई, 2018 को प्रीतपाल चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित सब्जी मंडी से महिंद्रा बोलेरो गाड़ी में सब्जी लोड़ करके चला था। गाड़ी में प्रीतपाल के साथ उसका चचेरा भाई सुखचैन सिंह भी था और घर की तरफ वापस जा रहे थे। गाड़ी को सुखचैन सिंह चला रहा था। जब वह सेक्टर-46/47/48 और 49 के चौक पर पहुंचे आैर सड़क क्रॉस करने लगे तो सेक्टर-48 की तरफ से आ रही गाड़ी ने प्रीतपाल की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस वजह से प्रीतपाल की गाड़ी पेड़ के साथ जा टक्कराई। इस हादसे में प्रीतपाल और सुखचैन दोनों जख्मी हो गए। दोनो को सेक्टर-32 स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन प्रीतपाल की वहां पर मृत्यु हो गई।
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