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Chandigarh: डीसी और लेबर आफिस से जुड़ी सेवाओं के लिए समय सीमा तय, आवेदक कर सकता है शिकायत

चंडीगढ़ प्रशासन ने कई डिपार्टमेंट की सर्विसेज इस एक्ट के तहत लाई हैं। पिछले दिनों कुछ सर्विस को समय पर नहीं देने के बाद कमीशन ने कार्रवाई के आदेश भी दिए थे। साथ ही डीलिंग हेड के रवैये पर सवाल उठाए थे।

By Jagran NewsEdited By: Ankesh ThakurPublished: Wed, 30 Nov 2022 11:28 AM (IST)Updated: Wed, 30 Nov 2022 11:28 AM (IST)
राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सर्विसेज को निर्धारित समय सीमा में देना अनिवार्य है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सर्विसेज को निर्धारित समय सीमा में देना अनिवार्य है। डीसी आफिस, लेबर डिपार्टमेंट और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की कई कई सर्विसेज की इस एक्ट के तहत समय सीमा तय की गई है। पहले भी इन डिपार्टमेंट की कुछ सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में देना सुनिश्चित किया गया था। सिर्फ सर्विस की समय सीमा ही नहीं उनके डेजिग्नेटिड अधिकारी, पहली अपीलेट अथॉरिटी और सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी को भी फाइनल किया गया है।

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अगर कोई निर्धारित समय सीमा में सर्विस उपलब्ध नहीं कराता है तो उस पर पेनल्टी लगेगी। साथ ही आवेदक फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से भी शिकायत कर सकता है। उनके जवाब से भी संतुष्ट न हो तो इसके बाद सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी से संपर्क किया जा सकता है।

चंडीगढ़ प्रशासन ने कई डिपार्टमेंट की सर्विसेज इस एक्ट के तहत लाई हैं। पिछले दिनों कुछ सर्विस को समय पर नहीं देने के बाद कमीशन ने कार्रवाई के आदेश भी दिए थे। साथ ही डीलिंग हेड के रवैये पर सवाल उठाए थे। दरअसल यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित भी यही चाहते हैं कि सिस्टम पारदर्शी बने। बेवजह फाइलें न अटकी हों। लोगों को समय पर सर्विस मिले। कई अन्य डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज को इस एक्ट के तहत लाने जा रहे हैं।

डीसी आफिस

सर्विस          समय सीमा डेजिग्नेटिड आफिसर पहली अथॉरिटी       दूसरी अपीलेट अथॉरिटी

  • इनकम सर्टिफिकेट 30 दिन तहसीलदार एसडीएम डिप्टी कमिश्नर
  • दस्तावेज पंजीकरण एक दिन सब-रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार आइजी रजिस्ट्रेशन

लेबर डिपार्टमेंट

  • माइग्रेंट वर्कर्स रजिस्ट्रेशन 30 दिन लेबर कमिश्नर सेक्रेटरी लेबर एडवाइजर
  • एस्टेब्लिशमेंट इंप्लाइंग रजिस्ट्रेशन संशोधन 21 दिन लेबर कमिश्नर सेक्रेटरी लेबर एडवाइजर
  • शाप या कामर्शियल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एक दिन लेबर इंस्पेक्टर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर लेबर कमिश्नर

एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट

  • ब्रैंड लेबल रजिस्ट्रेशन 30 दिन कालेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन
  • एक्साइज वैरीफिकेशन सर्टिफिकेट पांच दिन एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर ईटीओ एईटीसी

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