इंडिया बुल्स कंपनी ने रिजेक्ट किया इंश्योरेंस क्लेम, अब देना होगा इतना हर्जाना Chandigarh News
कस्टमर का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट करने पर इंश्योरेंस कंपनी को लोन अमाउंट रिफंड करने के साथ 10 हजार रुपये हर्जाना देना पड़ेगा।
जेएनएन, चंडीगढ़। कस्टमर का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट करने पर इंश्योरेंस कंपनी को लोन अमाउंट रिफंड करने के साथ 10 हजार रुपये हर्जाना देना पड़ेगा। यह फैसला परमानेंट लोक अदालत ने मोहाली की योजना चंदेल की शिकायत पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है।
योजना चंदेल ने शिकायत में बताया कि उनके पिता गुरदास राम चंदेल ने अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन के लिए इंडिया बुल्स कंपनी से सात लाख 73 हजार 149 रुपये का लोन लिया था। उन्होंने यह लोन 11 फीसद ब्याज पर 132 महीनों के लिए लिया था जिसकी किस्त 10122 रुपये थी। उनका लोन 22 जनवरी 2016 से शुरु हुआ था। वे अपनी इंस्टालमेंट रेगुलर कर रहे थे। इस लोन में उनकी बेटी योजना चंदेल नॉमिनी थी। उन्होंने लोन के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाई।
इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी ने उनसे कई पेपर्स पर साइन करवाए जिनमें हेल्थ डेक्लारेशन फॉर्म भी था। जिस पर योजना ने कहा कि हेल्थ डेक्लारेशन फॉर्म उनकी मौजूदगी में नहीं भरा गया था। 25 अप्रैल 2016 को उनके पिता गुरदास राम चंदेल का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन पर योजना ने इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई किया लेकिन कंपनी ने उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि उन्होंने अपने पिता की हेल्थ कंडिशन के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं दी थी।
कंपनी ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने इंश्योरेंस के समय सभी फॉर्म देखे थे और फिर साइन किए थे। उन्होंने खुद अपनी हेल्थ कंडिशन के बारे में कंपनी को जानकारी नहीं दी। इसलिए उनका क्लेम कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया।