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मोगा के प्रबंधकीय कांपलेक्स पर खलिस्तानी झंडा लहराने के आरोपित को NIA ने कोर्ट में किया पेश

इस मामले को पहले पंजाब पुलिस देख रही थी और अब यह मामला एनआईए ने अपने अधिकार में ले कर इसकी अलग से जांच शुरू की है।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Tue, 15 Sep 2020 11:45 AM (IST)Updated: Tue, 15 Sep 2020 11:45 AM (IST)
मोगा के प्रबंधकीय कांपलेक्स पर खलिस्तानी झंडा लहराने के आरोपित को NIA ने कोर्ट में किया पेश

मोहाली, जेएनएन। नेशनल जांच एजेंसी (एनआईए) ने मोगा के जिला प्रबंधकीय कांपलेक्स में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर की तीसरी मंजिल पर खालिस्तानी झंडा लहराने के मामले में राम तीर्थ उर्फ रोबिन निवासी मोगा नाम के आरोपित को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर एनआईए के विशेष जज करुणेश कुमार की अदालत में पेश किया और अदालत ने उसको 12 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले को पहले पंजाब पुलिस देख रही थी और अब यह मामला एनआईए ने अपने अधिकार में ले कर इसकी अलग से जांच शुरू की है।

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एनआईए द्वारा इस के समें अकाशदीप सिंह मुन्ना, जसपाल सिंह उर्फ अप्पा, इंद्रजीत सिंह गिल व जोगिंदर सिंह को भी नामजद किया गया है। उक्त सभी आरोपी के खिलाफ धारा-121, 121ए, 124ए,153ए, 153बी व देशद्रोह के कानून अन-लॉ-फुल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले आकाशदीप सिंह को गिरफ्तार किया था। जबकि 30 अगस्त को दिल्ली पुलिस द्वारा हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर से जसपाल सिंह अप्पा और इंदरजीत सिंह गिल को गिरफ्तार किया था। उक्त आरोपितो पर आरोप है कि उन्होंने सिख फॉर जस्टिस नाम की जत्थेबंदी के नेता गुर पतवंत सिंह पन्नू द्वारा दिए गए लालच के चलते खालिस्तानी झंडा लहराया था और उक्त आरोपित जाते समय तिरंगे को फाड़ कर अपने साथ ले गए थे।

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