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    बच्ची के गर्भपात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पीजीआई से मांगी रिपोर्ट, मामा करता था दुष्कर्म

    By Ankit KumarEdited By:
    Updated: Tue, 25 Jul 2017 01:40 PM (IST)

    10 साल की बच्ची से मामा दुष्कर्म करता था। गर्भवती होने पर गर्भपात के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी गई। अब कोर्ट ने पीजीआई से ही मामले में रिपोर्ट मांगी है।

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    बच्ची के गर्भपात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पीजीआई से मांगी रिपोर्ट, मामा करता था दुष्कर्म

    बलात्कार पीड़ित 10 साल की बच्ची, गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म देगी या नहीं, इसका फैसला अब पीजीआई का मेडिकल बोर्ड करेगा। मामा द्वारा 10 साल की भांजी से दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में दुष्कर्म की वजह से गर्भवती हुई 10 वर्षीय बच्ची के 26 सप्ताह के गर्भ को गिराने की
    अनुमति मांगी गई है। 

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    सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चंडीगढ़ पीजीआई के डायरेक्टर को डॉक्टरों का एक बोर्ड गठित करने और पीड़ित की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीजीआई को बुधवार तक पीड़ित की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। इसमें यह बताया जाए कि बच्ची का 26 सप्ताह का गर्भ गिराया जा सकता है या नहीं? अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। दुष्कर्म का पता लगने के बाद से अब करीब 15 दिन बीत चुके हैं।

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    सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में कहा गया था कि चिकित्सा विशेषज्ञों ने साफ तौर पर राय दी है कि अगर 10 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य किया जाता है तो यह पीड़िता और बच्चे के लिए घातक हो सकता है। केंद्र सरकार को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971 की धारा-तीन में संशोधन करने का निर्देश देने की मांग की गई है। मौजूदा प्रावधान के मुताबिक गर्भधारण के 20 हफ्ते के बाद गर्भपात की इजाजत नहीं दी जा सकती।

    क्या है मामला

    कुछ दिन पहले मामले का खुलासा हुआ था। इसमें 10 वर्षीय बच्ची के साथ उसके मामा ने दुष्कर्म किया था। बच्ची के पेट में दर्द की शिकायत पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे। यहां पता चला कि बच्ची छह माह की गर्भवती है। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि उसके मामा ने गलत काम किया है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी मामा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

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