मास्क और सेनिटाइजर की कालाबाजारी-जमाखोरी पड़ेगी महंगी, दो साल तक ही होगी जेल
मास्क या सेनिटाइजर के तय एमआरपी से अगर कोई ज्यादा शुल्क वसूलता पकड़ा जाता है। उस पर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही ऐसे शख्स या केमिस्ट शॉप्स पर जुर्माना लगाया जाएगा।
चंडीगढ़, जेएनएन। मास्क और सेनिटाइजर की कालाबाजारी या जमाखोरी करने पर आरोपित को दो साल तक की सजा होगी। इसके अलावा ऐसे शख्स पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मास्क या सेनिटाइजर के तय एमआरपी से अगर कोई ज्यादा शुल्क वसूलता पकड़ा जाता है। उस पर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही ऐसे शख्स या केमिस्ट शॉप्स पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह बात एडवाइजर मनोज परिदा ने कही।
उन्होंने कहा कि शहर के सभी एसडीएम और यूटी हेल्थ डिपार्टमेंट को आदेश जारी कर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है केमिस्ट शॉप्स पर मास्क और सेनिटाइजर की तय एमआरपी से ज्यादा शुल्क वसूल न किया जाए और इन सामान की जमाखोरी को रोका जाए। अलग-अलग एरिया में चेकिेंग के आदेश जारी किए गए हैं।
सभी स्टाफ की छुट्टियां रद
यूटी हेल्थ डिपार्टमेंट के निदेशक जी दीवान ने आदेश जारी कर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और संदिग्ध मरीजों की संख्या को देखते हुए सभी मेडिकल, पैरामेडिकल और मिनिस्टीरियल स्टाफ की तत्काल प्रभाव से छुट्टियां रद कर दी हैं। अगर किसी कर्मचारी या स्टाफ मेंबर को आपातकालीन स्थिति में छुट्टी चाहिए। तो वह कंट्रोलिंग ऑफिसर या डीएचएस के जरिये अनुमति लेगा। बिना बताए छुट्टी लेने पर कार्रवाई की जाएगी।
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