New Motor Vehicle Act : एक महिला सहित छह लोगों ने भरा दस-दस हजार जुर्माना Chandigarh News
जिला अदालत ने चालान का भुगतान करने आए लोगों पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। नए नियम लागू होने के बाद अदालत ने पहली बार यह जुर्माना लगाया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। शहर में एक सितंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने नियमों का उल्लघंन करने वालों के चालान भी करने शुरू कर दिए। वहीं इन चालान का भुगतान करने के लिए अब लोग जिला अदालत पहुंच रहे है। जिला अदालत ने वीरवार को ड्रंक एंड ड्राइव के तहत कटे चालान का भुगतान करने आए लोगों पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। नए नियम लागू होने के बाद अदालत ने पहली बार यह जुर्माना लगाया है।
वीरवार को अदालत में रेड लाइट, ड्रंक एंड ड्राइव, बिना हेलमेट पहने और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने और इसके अलावा अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों के कुल 243 चालान आए। इनमें से जब अदालत ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अदालत ने नए नियमों के तहत दस हजार रुपये जुर्माना लगाया तो सभी हैरान रह गए। ड्रंक एंड ड्राइव मामले में एक महिला सहित कुल छह लोगों ने अपना चालान भुगता, बाकि सब पैसे नहीं होने की वजह से अपने घरों को चल दिए।
ड्रंक एंड ड्राइव के तहत भरे दस-दस हजार
अपना चालान भुगतने आए पंजाब स्थित मानसा के कुलदीप का पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के तहत चालान काटा था। ट्रैफिक पुलिस सेक्टर-51/52 के चौक पर ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन करने वालों का चालान कर रही थी। तभी पुलिस को पंजाब नंबर की एक गाड़ी पीबी03एएस 9546 दिखाई दी। जब गाड़ी चालक कुलदीप को रोककर उसके मुंह में एल्कोमीटर लगाकर चेक किया गया तो कुलदीप की कुल 66 एमजी दर्ज की गई थी। पूछने पर बताया कि उसका भाई पीजीआइ में एडमिट है और उसका इलाज चल रहा है। वह उससे ही मिलने आया था। वहीं इसके अलावा एक मोहाली निवासी महिला भी अपना चालान भुगतने के लिए आई। ट्रैफिक पुलिस ने उसका भी शराब पीकर गाड़ी चलाने के तहत चालान काटा हुआ था। ऐसे में ड्रंक एंड ड्राइव के तहत सिर्फ छह लोगों ने ही दस-दस हजार रुपये अदालत में जमा करा कर अपना चालान भुगता। अदालत ने जुर्माना लगाने के साथ ही तीन महीने के लिए उनका चालान भी सस्पेंड कर दिया है।
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