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मोहाली का सेक्टर-101 बनेगा इंडस्ट्रियल हब, गमाडा ने शुरू की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया

ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने मोहाली के सेक्टर 101 में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए गमाडा की ओर से 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

By Ankesh KumarEdited By: Published: Fri, 09 Apr 2021 01:09 PM (IST)Updated: Fri, 09 Apr 2021 01:09 PM (IST)
मोहाली का सेक्टर-101 बनेगा इंडस्ट्रियल हब, गमाडा ने शुरू की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया
मोहाली का सेक्टर-101 बनेगा इंडस्ट्रियल हब, गमाडा ने शुरू की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया।

मोहाली, जेएनएन। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने मोहाली के सेक्टर 101 में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गमाडा की ओर से 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। अधिगृहण से पहले गमाडा इस बात का भी आंकलन कर रही है कि औद्योगिक क्षेत्र बसने पर जिले को कितना फायदा होगा। रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे।

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ध्यान रहे कि पंजाब सरकार की ओर से पिछले साल जुलाई में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए नई लैंड पूलिंग स्कीम को मंजूरी दी गई थी। इसी के तहत गमाडा अब भूमि का अधिग्रहण करने जा रहा है। गमाडा की ओर से पहले ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी कर दी है।

गमाडा की ओर से सेक्टर 101 के लिए इस क्षेत्र में आने वाले दो गांव मनौली और दुराली में भूमि अधिग्रहण का आंकलन किया जा रहा है। प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्षेत्र में औद्योगिक प्लाटों का साइज 550 वर्ग गज और 1,100 वर्ग गज होगा। पिछले साल 22 जुलाई को पहली बार राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए एक भूमि पूलिंग नीति पेश की थी। इसके तहत प्रत्येक एक एकड़ भूमि के लिए भूमि मालिकों को औद्योगिक प्लाटों के 1,100 वर्ग गज और 200 वर्ग गज के क्षेत्र मिलेंगे। नकद मुआवजे के बदले पार्किंग को छोड़कर कमर्शियल भूखंड विकसित किया जाएगा।

इससे पहले, लैंड पूलिंग केवल आवासीय आवास योजनाओं के लिए थी। नई नीति के अनुसार, भूमि के समतुल्य नीति के लिए भूमि मालिकों को दी गई। साहुलियत प्रमाणपत्र की वैधता और भूमि के समतुल्य मूल्य की खरीद के दौरान उन्हें कुछ लाभ प्रदान करना, जमीन आवंटन की तारीख से गिना जाएगा। पिछली वैधता पुरस्कार की घोषणा की तारीख से दो साल थी। प्रमाणपत्र किसी अन्य लाभ / विशेषाधिकारों के अलावा स्टांप ड्यूटी से छूट पाने के लिए एक जमींदार को प्रवेश करता है। जब वह भूमि पूलिंग के तहत प्राप्त विकसित प्लाटों से बिक्री आय के साथ कृषि भूमि खरीदता है। यह कदम भूमि मालिकों की मांग के जवाब में है कि वैधता उस तारीख से लागू की जाए जब उन्हें जमीन पर भूखंडों पर भौतिक कब्जे की पेशकश की जाती है, जब केवल बुनियादी ढांचा तैयार किया गया हो, एक भूखंड अपने संभावित मूल्य को प्राप्त करता है। 2001 और 2017 के बीच गमाडा ने 4,484 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। भूमि पूलिंग नीति के माध्यम से 2,145 एकड़, जिसे 2008 में राज्य में पेश किया गया था और समय-समय पर संशोधित किया गया था।


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