सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पंजाब के मुख्य सचिव, DA एरियर मामले में आपराधिक अवमानना कार्रवाई के खिलाफ याचिका मंजूर
सुप्रीम कोर्ट पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के ...और पढ़ें

पंजाब मुख्य सचिव अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई।
HighLights
सुप्रीम कोर्ट पंजाब मुख्य सचिव अवमानना याचिका पर सुनवाई को तैयार।
हाई कोर्ट ने महंगाई भत्ते, राहत बकाया न देने पर कार्यवाही का आदेश दिया।
पंजाब सरकार ने ₹13,000 करोड़ के पुराने बकाये का हवाला दिया।
पीटीआई, चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को एक नई याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। इस याचिका में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया गया था। यह मामला कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के बकाये के भुगतान से जुड़ा है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने पंजाब सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलों पर ध्यान दिया।
उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव को लगभग नियमित रूप से हाई कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है। सिंह ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार को पिछली सरकार से लगभग 13,000 करोड़ रुपये के पुराने बकाया (एरियर) मिले हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस याचिका को गुरुवार को एक दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, जो इसी तरह की एक अन्य याचिका पर सुनवाई कर रही है।