सेलवेल मीडिया सर्विसेस को हाईकोर्ट से राहत, ब्लैक लिस्टिंग पर फैसला सुरक्षित
चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा सेलवेल मीडिया सर्विसेस को ब्लैक लिस्ट किए जाने के आदेशों के खिलाफ दायर याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा सेलवेल मीडिया सर्विसेस को ब्लैक लिस्ट किए जाने के आदेशों के खिलाफ दायर याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि 4 दिसंबर को हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा 29 सितंबर 2017 के उन आदेशों पर रोक लगा दी थी, जिनमें नगर निगम ने कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम ने शहर में 86 पब्लिक टॉयलेट का टेंडर सेलवेल मीडिया को दिया था और इसके लिए प्रति टॉयलेट लगभग 23 हजार रुपये का किराया तय किया गया था। सेलवेल और नगर-निगम के बीच विवाद होने के बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया जहां कंपनी ने इस पब्लिक टॉयलेटस की निविदा प्रक्रिया को ही चुनौती दे दी। इस दौरान, नगर निगम ने कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया।
निगम पर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने का आरोप
नगर निगम के इन आदेशों के खिलाफ याचिका के विचाराधीन होने के दौरान हाईकोर्ट ने सेलवेल को लुधियाना और मोहाली में नगर निगमों द्वारा मांगी गई निविदाओं की प्रक्रिया में शामिल होने की भी छूट दी थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान बुधवार को सेलवेल के वकीलोंं ने अदालत को कहा कि नगर निगम ने दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करते हुए कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया है और कंपनी पर निर्धारित समय से अधिक समय तक पब्लिक टॉयलेटस को अपने कब्जे में रखे जाने के आरोप निराधार है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।