Move to Jagran APP

रियल एस्टेट क्षेत्र को राहत, प्रोजेक्टों की निर्धारित सीमा छह महीने बढ़ाई, गैर निर्माण भी फीस माफ

पंजाब सरकार ने रियल एस्‍टेट क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। सरकार ने राज्‍य में रियल एस्‍टेट प्रोजेक्‍ट की निर्धारित समय सीमा को छह महीने बढ़ा दिया है। गैर निर्माण फीस भी माफ कर दी है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sat, 23 May 2020 08:40 AM (IST)Updated: Sat, 23 May 2020 08:40 AM (IST)
रियल एस्टेट क्षेत्र को राहत, प्रोजेक्टों की निर्धारित सीमा छह महीने बढ़ाई, गैर निर्माण भी फीस माफ
रियल एस्टेट क्षेत्र को राहत, प्रोजेक्टों की निर्धारित सीमा छह महीने बढ़ाई, गैर निर्माण भी फीस माफ

चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रियल एस्टेट के क्षेत्र को राहत दी है। सभी अलॉटियों के लिए प्लॉटों व प्रोजेक्टों के निर्माण के लिए निर्धारित समय सीमा में छह महीने का विस्तार कर दिया गया है। इसमें प्राइवेट और राज्य के शहरी क्षेत्रों में सरकारी संस्थाओं की बोली या ड्रॉ के जरिये की गई अलॉटमेंट शामिल है। यह घोषणा अलॉटियों व डेवलपरों दोनों पर लागू होगी। यह फैसला शहरी विकास अथॅारिटीज पर लागू होगा और यह राहत 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक रहेगी।

loksabha election banner

नीलामी वाली जायदाद की ब्याज समेत किश्त की अदायगी भी छह महीने आगे बढ़ाई

निर्माण की समय सीमा में छह महीनों की वृद्धि के कारण आने वाली वित्तीय मुश्किलों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि क्योंकि विकास अथॉरिटीज को निर्माण न होने (नॉन-कंस्ट्रक्शन) संबंधी सालाना 35 करोड़ फीस वसूलनी होती थी, जबकि इस निर्माण के समय में वृद्धि की विशेष राहत से इन सभी अथॉरिटीज को करीब 17-18 करोड़ कम फीस प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री कैप्‍टन अमरिेंदर सिंह ने सभी विकास अथॉरिटीज को निर्देश दिए हैं कि वह 1 अप्रैल से 30 सितंबर के समय के लिए नॉन-कंस्ट्रक्शन फीस, विस्तार फीस, लाइसेंस नवीनीकरण की फीस न लें। पिछले की औसत के आधार पर एक करोड़ से अधिक की वित्तीय मुश्किलें पैदा होंगी। इससे मेगा प्रोजेक्टों की नीति के अंतर्गत की मंजूरी और पीएपीआरए के अंतर्गत जारी लाइसेंसों में बिना फीस छह माह का विस्तार हो जाएगा।

जायदाज नीलामी की किश्तों में राहत

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक और रियायत देते हुए 1 अप्रैल, से 30 सितंबर के बीच जायदाद की रहती सभी नीलामी की किश्तों (समेत ब्याज) को बकाया किश्तों के साथ स्कीम की ब्याज दर के अनुसार अदा करने की आज्ञा दे दी है। इसके बाद बकाया राशि पर स्कीम का ब्याज लिया जाएगा।

यह विशेष राहत 28 नवंबर की आम माफी (एमनेस्टी) नीति के अंतर्गत सामाजिक ढांचा, लाइसेंस फीस, बाहरी विकास फीस की अदायगी के लिए है। जो 15 सितंबर के लिए पोस्ट डेटिड चेक से भी ली जा सकती है। कैप्टन ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) की ओर से नक्शा योजनाओं के जारी होने के अनुसार ईडीसी की क्रमवार अदायगी की आज्ञा देने के प्रस्ताव को भी सहमति दी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.