Move to Jagran APP

पंजाब में आउटसोर्स करने वाले ठेकेदारों का होगा रजिस्ट्रेशन

पंजाब में राज्‍य में आउटसोर्स करने वाले ठेकेदारों को अब श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हाेगा। इस बारे में श्रम मंत्री बलबीर सिद्धू ने अधिकारियों को निर्देध दिया।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Fri, 27 Apr 2018 01:54 PM (IST)Updated: Fri, 27 Apr 2018 01:54 PM (IST)
पंजाब में आउटसोर्स करने वाले ठेकेदारों का होगा रजिस्ट्रेशन
पंजाब में आउटसोर्स करने वाले ठेकेदारों का होगा रजिस्ट्रेशन

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब के श्रम मंत्री बलबीर सिं‍ह सिद्धू ने कहा कि राज्‍य में आउटसोर्स करने वाले ठेकेदारों को अब श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा। श्रम मंत्री ने अधिकारियों की बैठक में राज्य के निर्माण श्रमिकों, फैक्टरी वर्कर्स, दूसरे पेशों और आउटसोर्सिंग स्कीम अधीन कार्य कर रहे ठेकेदारों को श्रम विभाग अधीन रजिस्टर करने के लिए कदम उठाने के आदेश दिए।

loksabha election banner

उन्‍होंने श्रम विभाग के उच्चाधिकारियों की बैठक ली। बैठक दौरान विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों की समीक्षा की गई। सिद्धू ने श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने पर जोर दिया। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को हिदायत दी कि पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की तरफ से मोबाइल लैब-कम-एंबुलेंस वैनों की खरीद की जाए और बड़े शहरों में ऐसी एक -एक वैन तैनात की जाए। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर दवाएं भी बोर्ड द्वारा ही मुहैया करवाई जाए।

यह भी पढ़ें: सम्‍मान पर कलह: पुरस्कार राशि से वंचित रह सकते हैं विरोध करने वाले खिलाड़ी

सिद्धू ने श्रमिकों को सस्ती दरों और मकान निर्माण करने के लिए मौजूदा हाउसिंग स्कीम का अधिक से अधिक लाभ देने के आदेश दिए। इस उपरांत सिद्धू ने अधिकारियों को श्रम भवन की इमारत के निर्माण की प्रक्रिया को जल्द मुकम्मल करने के आदेश भी दिए। बैठक में शगुन स्कीम, दाह -संस्कार और अंतिम किरया -कर्म के लिए वित्तीय सहायता, जनरल सर्जरी और बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता, बालिका जन्म तोहफा स्कीम आदि की भी समीक्षा की गई।

यह भी पढें: सात लाख की 'मिठाई' लेकर पहुंचा जेई, विजिलेंस इंस्पेक्टर बोला मुझे शुगर है, कई घेरे में


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.