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मोहाली में Night Club के बाहर CM सिक्योरिटी में तैनात जवान की गोली मारकर हत्या

क्लब देर रात साढ़े तीन बजे तक चल रहा था। क्लबों के समय को लेकर प्रशासन की ओर से बकायदा नियम बनाए गए हैं लेकिन क्लब चालक इन नियमों को ताक पर रख देर रात कर पार्टी चलाते हैं।

By Vikas KumarEdited By: Published: Sun, 04 Aug 2019 11:14 AM (IST)Updated: Sun, 04 Aug 2019 01:10 PM (IST)
मोहाली में Night Club के बाहर CM सिक्योरिटी में तैनात जवान की गोली मारकर हत्या

जेएनएन, मोहाली। शहर के वॉकिंग स्ट्रीट नाइट क्लब में देर रात सीएम सिक्योरिटी में तैनात पुलिस जवान सुखविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक जवान जलालाबाद के रोड़ावाली गांव का रहने वाला था। वह मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सुरक्षा में तैनात था। वहीं गोली मारने वाले युवक की पहचान अमृतसर निवासी साहिल के तौर पर हुई है।

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बताया जा रहा है कि आरोपित साहिल अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रहा था। इसी दौरान साहिल और सुखविंदर के बीच किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई और बात इतनी बढ़ गई कि उन्हें क्लब से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन क्लब से बाहर आने के बाद भी दोनों का झगड़ा जारी रहा और देखते ही देखते साहिल ने सुखविंदर पर रिवॉल्वर तान फायर कर दिया। गोली सुखविंदर के सीने में लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्लब में अफरा-तफरी मच गई। 

नियमों को ताक पर रख देर रात तक चलते हैं क्लब
जानकारी अनुसार जिस क्लब के बाहर यह वारदात हुई है वह देर रात साढ़े तीन बजे तक चल रहा था। क्लबों के समय को लेकर प्रशासन की ओर से बाकायदा नियम बनाए गए हैं, लेकिन क्लब चालक इन नियमों को ताक पर रख देर रात कर पार्टी चलाते हैं। इस दौरान युवक-युवतियां नशे में धुत्त रहते हैं और आए दिन लड़ाई-झगड़ों के मामले में सामने आते रहते हैं। पुलिस की ओर से भी देर रात चल रहे इन क्लबों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती।
 

क्या हैं नियम 
चंडीगढ़ में नियमों के अनुसार 10 बजे के बाद साउंड नहीं बजाना, एक बजे तक क्लब, डिस्कोथेक करना और रात 12 बजे तक ही ड्रिंक सर्व करने की अनुमति है। इन नियमों की अनदेखी करने वालों संचालकों के खिलाफ 188 (डीसी के आदेश की अनदेखी) के तहत केस दर्ज किया जाता है।

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