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पंजाब सरकार का स्‍कूलों को फरमान, 5 अगस्त तक स्‍कूल बसों का बकाया टैक्स भरने की दी हिदायत

पंजाब सरकार ने राज्‍य के स्‍कूल प्रबंधकाें को हिदायत दी है कि वे अपनी स्‍कूल बसों का बकाया टैक्‍स जल्‍द से जल्‍द भर दें। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत भुल्‍लर ने स्‍कूलों से कहा है कि वे अपनी बसों का बकाया टैक्‍स 5 अगस्‍त तक जमा कर दें।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sat, 28 May 2022 06:27 PM (IST)Updated: Sat, 28 May 2022 06:27 PM (IST)
पंजाब सरकार का स्‍कूलों को फरमान, 5 अगस्त तक स्‍कूल बसों का बकाया टैक्स भरने की दी हिदायत
पंजाब में स्‍कूल बसों का बकाया टैैक्‍स जमा कराने को कहा गया है। (फाइल्‍ फोटो)

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। School Bus Tax: पंजाब सरकार ने राज्य के स्कूल प्रबंधकों से कहा है कि वह स्‍कूल बसों का बकाया टैक्‍स जल्‍द जमा कर दें। राज्‍य के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्‍लर ने स्‍कूल प्रबंधकों से कहा है कि वे अपनी बसों का बकाया टैक्‍स 5 अगस्त तक भर दें। निर्धारित तारीख़ के बाद डिफाल्टरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने स्कूल प्रबंधकों को जल्द जल्द से टैक्स चुकाने की हिदायत दी। विभिन्न स्कूल प्रमुखों और प्रबंधकों के साथ बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा टैक्स डिफाल्टरों के लिए एमनेस्टी स्कीम चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत टैक्स डिफाल्टरों को 5 अगस्त तक टैक्स भरने का समय दिया गया है।

भुल्लर ने भगवंत मान सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘सेफ स्कूल वाहन स्कीम’ को सही तरीके से लागू करने के लिए स्कूलों के प्रबंधकों से पूर्ण सहयोग भी मांगा। उन्‍होंने कहा कि स्कूल वाहनों पर आने-जाने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के मद्देनजर स्कूल बसों में नियमों के मुताबिक रह गई कमियों को 31 अगस्त तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। मंत्री ने कहा कि समूह डिप्टी कमिश्नरों और जिला पुलिस प्रमुखों को स्पष्ट हिदायत है कि वह समय-समय पर स्कूल वाहनों की चैकिंग करें और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल वाहनों को जब्त करें।

भुल्लर ने कहा कि बसों में नियमों के मुताबिक जरूरी सामान की कमी के कारण घटी असुखद घटना की पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधकों की होगी। परिवहन मंत्री ने अभिभावकों को भी अपील की कि अगर उनको भी स्कूल वाहनों में नियमों का उल्लंघन जैसे अग्रिशामक यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा किट, स्पीड गवर्नर, आपातकालीन खिडक़ी, स्कूल बैग रखने के लिए सही प्रबंध, परमिट, बच्चों के बैठने के लिए सही सीटों का प्रबंध आदि न दिखे तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को जानकारी दें। पूरी तरह से जांच करने के उपरांत ही अपने बच्चों को स्कूल वाहन में भेजें। मंत्री ने कहा कि बसों पर स्कूल का नाम और फोन नंबर लिखना अनिवार्य है।


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