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पंचायत चुनावः नामांकन रद होने के मामले में पंजाब सरकार को नहीं मिली राहत

पंचायत चुनावों में नामांकन रद करने के मामलों पर पुनर्विचार करने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार को राहत नहीं मिल पाई है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 27 Dec 2018 12:51 PM (IST)Updated: Thu, 27 Dec 2018 06:03 PM (IST)
पंचायत चुनावः नामांकन रद होने के मामले में पंजाब सरकार को नहीं मिली राहत

जेएनएन, चंडीगढ़। पंचायत चुनावों में नामांकन रद करने के मामलों पर पुनर्विचार करने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार को राहत नहीं मिल पाई है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की अर्जी पर सुनवाई 7 जनवरी तक स्थगित कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा आदेशों में संशोधन वही बैंच कर सकती है जिसने आदेश दिया हो। बहरहाल, अब पंजाब सरकार पशोपेस की स्थिति में है। राज्य में पंचायत चुनावों के लिए मात्र दो दिन रह गए हैं। मतदान 30 दिसंबर को होना है।

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पंचों व सरपंचों के रद किए गए नामांकन पत्रों के मामलों में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार बुधवार को हाईकोर्ट पहुंची थी। सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर करके कोर्ट से अपने आदेश संशोधन करने की अपील की थी। सरकार का कहना है कि अब तो मत पत्र (बैलेट पेपर) भी छप चुके हैैं, ऐसे समय में कोर्ट के आदेश से चुनावी प्रक्रिया में बाधा पहुंच सकती है।

नामांकन पत्र रद किए जाने के खिलाफ सवा सौ ज्यादा याचिकाएं सोमवार को हाईकोर्ट में दायर की गई थीं जिन पर कोर्ट ने सरकार को फिर से विचार करने को कहा था। सरकार ने पुनर्विचार याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट में अधिकतर याचिकाएं नामांकन पत्र रद किए जाने के खिलाफ दायर की गई हैं। संवैधानिक प्रावधानों के तहत चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने के बाद याचिकाकर्ता सिर्फ चुनाव याचिका के माध्यम से ही अपनी शिकायत अदालत में ले जा सकते हैं। वहां प्रामाणिकता के आधार पर उनकी शिकायत का निवारण हो सकता है। पंचायत चुनावों में अब सिर्फ चार दिन का समय होने का हवाला देते हुए सरकार ने कहा था कि अब चुनावी प्रक्रिया को दोबारा शेड्यूल नहीं किया जा सकता।

यह था कोर्ट का आदेश

उल्लेखनीय है कि पंच और सरपंच के पदों के लिए नामांकन पत्र भरने वाले उम्मीदवारों की लगभग 117 याचिकाओं पर जस्टिस फतेहदीप सिंह और जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी की खंडपीठ ने सोमवार को पंजाब सरकार और अन्य प्रतिवादियों को दोबारा फैसला करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 48 घंटे में फिर से जांच करके नाामांकन पत्र सही पाए जाने पर उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने को कहा था। याचिका दायर करने वाले अधिकतर उम्मीदवारों ने कहा है कि मनमाने तरीके से नामांकन पत्र को रद किया गया और निर्वाचन अधिकारी ने उनका पक्ष भी नहीं सुना।

पंच पद के 8 हजार नामांकन पत्र रद

प्रदेश भर में 3,128 सरपंच और 8,296 पंच पद के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद किए गए थे। पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश में 30 दिसंबर को मतदान होना है।

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