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साइकिल ट्रैक और फुटपाथ पर वाहन चलाने वालों के खिलाफ हाईकोर्ट सख्त, एसएसपी तलब

हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा विभिन्न सेक्टरों में पुलिस कर्मियों की तैनाती का विवरण भी अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं।

By Sat PaulEdited By: Published: Sat, 02 Feb 2019 11:47 AM (IST)Updated: Sat, 02 Feb 2019 11:47 AM (IST)
साइकिल ट्रैक और फुटपाथ पर वाहन चलाने वालों के खिलाफ हाईकोर्ट सख्त, एसएसपी तलब
साइकिल ट्रैक और फुटपाथ पर वाहन चलाने वालों के खिलाफ हाईकोर्ट सख्त, एसएसपी तलब

जेएनएन, चंडीगढ़। साइकिल ट्रैक और फुटपाथ पर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त रवैये को बरकरार रखते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस से ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाने पर जानकारी मांगते हुए ट्रैफिक पुलिस के एसएसपी को अदालत में तलब कर लिया है। शहर के विभिन्न सेक्टरों में सख्ती के बावजूद साइकिल ट्रैकों पर वाहनों के चलने की जानकारी दिए जाने पर जस्टिस अमोल रतन सिंह की पीठ ने एसएसपी ट्रैफिक को तलब करते हुए कहा है कि पुलिस साइकिल ट्रैक और फुटपाथों पर हुए चालानों की जानकारी अलग से अदालत को दें। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा विभिन्न सेक्टरों में पुलिस कर्मियों की तैनाती का विवरण भी अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस से साइकिल ट्रैक और फुटपाथों के साथ शहर में जेब्रा क्रॉसिंग पर किए गए चालानों का विवरण भी मांग लिया है। 

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पुलिस भर्ती में देरी पर केंद्र सरकार को लगाई फटकार 

पुलिस भर्तियों में विलंब पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए जस्टिस अमोल रतन सिंह ने कहा है कि अगली सुनवाई पर नई भर्तियों के विषय में संयुक्त सचिव या निदेशक स्तर का कोई अधिकारी इस मसले पर जवाब दायर करें। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि चंडीगढ़ पुलिस में 1355 पदों पर नियुक्तियों का प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में विचाराधीन करे।  

चंडीगढ़ हो यातायात नियमों की अनुपालना में नंबर वन

जस्टिस अमोल रतन सिंह ने कहा कि साइकिल ट्रैक्स पर वाहन चलाने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए। चंडीगढ़ को शिक्षित लोगों का शहर कहा जाता है, ऐसे में यातायात नियमों की अनुपालना में शहर को नंबर वन होना चाहिए। जस्टिस अमोल रतन सिंह ने कहा कि समाज को शिक्षित होने में अगर सौ साल लगे तो शिक्षित समाज को यातायात नियमों से शिक्षित होने के लिए इतना ही और समय नहीं दिया जा सकता।  

बस कॉरिडोर पर होगा विचार

चंडीगढ़ में सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए बस कॉरिडोर बनाने के विषय पर चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को निर्देश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई पर शहर में बस कॉरिडोर पर विचार किया जाएगा। हाईकोर्ट ने शहर में लेन ड्राइविंग पर भी प्रशासन को अगली सुनवाई पर जवाब देने के आदेश दिए है। अगली सुनवाई पर शहर में पर्यावरण के अनुकूल (एन्वॉयरमेंट फ्रेंडली) बसें चलाने पर जवाब के साथ तैयार रहने को कहा है। 

साइकिल ट्रैक्स की मरम्मत पर स्टेटस रिपोर्ट तलब

शहर के साइकिल ट्रैक्स की मरम्मत पर वस्तुस्थिति पेश किए जाने के आदेश जारी करते हुए जस्टिस सिंह ने कहा है कि अगली सुनवाई पर साइकिल ट्रैक्स की मरम्मत पर प्रशासन रिपोर्ट पेश करे। उल्लेखनीय है कि साइकिल ट्रैक्स की मरम्मत पर पिछली सुनवाइयों में चंडीगढ़ प्रशासन अदालत को आश्वासन दे चुका है कि जून, 2019 तक साइकिल ट्रैक्स की मरम्मत पूरी कर ली जाएगी और 2019 के अंत तक शहर में सभी नए साइकिल टै्रक्स का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।  

सड़कों किनारे अतिक्रमणों से चालान वसूली के आंकड़े मांगे

सुनवाई के दौरान शहर में सड़कों के किनारे मैकेनिकों या अन्य व्यावसायिक अतिक्रमणों के 2754 चालान किए जाने की जानकारी पर असंतोष प्रकट करते हुए जस्टिस अमोल रतन सिंह ने कहा कि ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त रवैया बरकरार रखने के साथ अदालत को यह जानकारी भी दी जाए कि इन चालानों में कितना जुर्माना वसूला गया और इन चालानों की रसीदें भी अदालत में पेश की जाएं।

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