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पीयू फाइव ईयर लॉ के अंतिम सेमेस्टर के एक छात्र ने मांगी प्रोविजनल डिग्री

पीयू फाइव ईयर लॉ के अंतिम सेमेस्टर के एक छात्र ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी प्रोविजनल डिग्री दिए जाने की मांग की है। याची छात्र के अनुसार पीसीएस की मुख्य परीक्षा दे चुका है

By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Jun 2021 11:28 PM (IST)Updated: Tue, 15 Jun 2021 11:28 PM (IST)
पीयू फाइव ईयर लॉ के अंतिम सेमेस्टर के एक छात्र ने मांगी प्रोविजनल डिग्री

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पीयू फाइव ईयर लॉ के अंतिम सेमेस्टर के एक छात्र ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी प्रोविजनल डिग्री दिए जाने की मांग की है। याची छात्र के अनुसार पीसीएस की मुख्य परीक्षा दे चुका है और अब इस परीक्षा की अनिवार्य शर्त के अनुसार उसे अपनी डिग्री पंजाब लोक सेवा आयोग को देनी है अगर उसे यह डिग्री नहीं दी गई तो वह इंटरव्यू में शामिल नहीं हो पाएगा। मंगलवार को हाईकोर्ट ने पंजाब लोक सेवा आयोग को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में भाग लेने की इजाजत दें।

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हाई कोर्ट ने याचिका पर पीयू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और पीयू को इस मामले में जवाब देना था लेकिन पीयू ने इसके लिए और समय मांगा। हाई कोर्ट ने यह आदेश छात्र माधव मित्तल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया है कि वह पीयू फाइव ईयर लॉ कोर्स के अंतिम सेमेस्टर का छात्र है उसने पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस की परीक्षा में आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह पहले ही प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुका है और उसके बाद मुख्य परीक्षा भी दे चुका है जिसका अभी नतीजा घोषित नहीं हुआ है इस दौरान आयोग ने मुख्य परीक्षा दे चुके आवेदकों से उनकी डिग्री मांगी है लेकिन वह फाइव ईयर लॉ का छात्र है ऐसे में उसे अभी डिग्री नहीं मिली है उसने अपनी प्रोविजनल डिग्री के लिए पीयू से गुहार लगाई थी लेकिन पीयू ने उसकी इस मांग पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

याचिकाकर्ता ने बताया कि उससे पहले उसी तरह के दो और केस आ चुके हैं जिसमे पीयू ने आवेदकों को प्रोविजनल डिग्री जारी कर दी थी ऐसे में उसे भी प्रोविजनल डिग्री जारी जाए ताकि अगर वह मुख्य परीक्षा पास कर जाता है तो उसे इंटरव्यू में कोई परेशानी न आए। हाई कोर्ट ने इस पर पीयू को हर हाल में मामले की अगली सुनवाई पर जवाब दिए जाने के आदेश दे दिए हैं।


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