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प्रीति जिंटा की कंपनी केपीएच ड्रीम्स की एप्लीकेशन कोर्ट ने की खारिज

एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की कंपनी केपीएच ड्रीम्स क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से फाइल की गई एप्लीकेशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Jul 2018 03:22 PM (IST)Updated: Wed, 11 Jul 2018 03:51 PM (IST)
प्रीति जिंटा की कंपनी केपीएच ड्रीम्स की एप्लीकेशन कोर्ट ने की खारिज
प्रीति जिंटा की कंपनी केपीएच ड्रीम्स की एप्लीकेशन कोर्ट ने की खारिज

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की कंपनी केपीएच ड्रीम्स क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से फाइल की गई एप्लीकेशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह एप्लीकेशन डॉ. सुभाष सतिजा द्वारा फाइल की गई शिकायत को खारिज करने के लिए जज एचएस गिल की कोर्ट में लगाई गई थी। उसमें कंपनी ने कहा कि प्रॉपर्टी को उन्होंने किराए पर लिया था। प्रॉपर्टी उनकी नहीं थी। साथ ही कहा कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं की गई। दूसरी तरफ शिकायकर्ता डॉ. सुभाष सतिजा का कहना है कि ये प्रॉपर्टी उन्होंने कंपनी को किराए पर दी थी, न की कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए। उसके बावजूद बिना उनको बताए कंपनी ने वहां कॉमर्शियल एक्टिविटी की।

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बता दें कि केपीएच कंपनी ने एक फरवरी 2011 को डॉ. सुभाष सतिजा से सेक्टर-19 ए स्थित कोठी नंबर-189 किराए पर ली थी। यह कोठी कंपनी ने तीन साल के लिए यानी 1 फरवरी 2011 से 31 फरवरी 2014 तक के लिए किराए पर ली। इसके लिए दोनों पार्टियों में बकायदा लीज डीड बनी थी। उसके बाद यूटी एस्टेट ऑफिस ने सेक्टर-19 ए स्थित कोठी नंबर-189 में कॉमर्शियल एक्टिविटी करने पर प्रॉपर्टी के मालिक डॉ. सुभाष सतिजा को 13 अप्रैल 2011 और 4 अक्तूबर 2011 को शोकॉज नोटिस भेजा। उन पर 29 अक्तूबर 2011 को 38 लाख 11 हजार 675 रुपये मिसयूज व पेनाल्टी चार्ज भी लगाए गए थे।

नोटिस के बाद डॉ. सतिजा को पता चला कि प्रॉपर्टी का मिसयूज हुआ है। इस पर प्रॉपर्टी उन्होंने एस्टेट आफिस में भी अपील की लेकिन उनकी अपील खारिज कर दी गई। उसी को लेकर उन्होंने नोटिस व कंपनी के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी जिस पर मंगलवार को सुनवाई थी। कोर्ट ने कंपनी को 23 जुलाई को इस पर जवाब देने को कहा है।


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