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पावरकॉम ने गमाडा पर लगाया 55 लाख जुर्माना, जानिए क्या है मामला Chandigarh News

एयरोसिटी एरिया में बनाई जा रही आइटी सिटी में गमाडा की ओर से पावरकॉम के नियमों का उल्लंघन किया गया। जिसके चलते वहां पर भी गमाडा को जुर्माने का झटका दिया गया है।

By Vikas KumarEdited By: Published: Tue, 15 Oct 2019 12:39 PM (IST)Updated: Tue, 15 Oct 2019 02:36 PM (IST)
पावरकॉम ने गमाडा पर लगाया 55 लाख जुर्माना, जानिए क्या है मामला Chandigarh News
पावरकॉम ने गमाडा पर लगाया 55 लाख जुर्माना, जानिए क्या है मामला Chandigarh News

जेएनएन, मोहाली। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पावरकॉम) ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) को बिजली सप्लाई का गलत इस्तेमाल करने पर 55 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक सेक्टर-88 स्थित पूरब अपार्टमेंट के मेन मीटर से एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी को सबलिट कर सप्लाई दी जा रही थी। जब पावरकॉम की ओर से चेकिंग की गई तो पाया गया कि गमाडा की ओर से अपने पूरब अपार्टमेंट के मेन मीटर से प्राइवेट कंपनी को तार डालकर बिजली की सप्लाई दी जा रही है। जिसपर पावरकॉम ने गमाडा को साढ़े 19 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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दूसरी ओर गमाडा की ओर से आइटी सिटी में सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स चलाने के लिए कमर्शियल मीटर का इस्तेमाल किया जा रहा था। नियमों के अनुसार स्ट्रीट लाइट्स के लिए पंजाब लाइटिंग के मीटर से कनेक्शन लेना चाहिए था। इस वॉयलेशन के लिए भी पावरकॉम की ओर से गमाडा को 36 लाख का फाइन किया गया है। पूरब अपार्टमेंट से जिस कंपनी को बिजली की सप्लाई दी जा रही थी, वह कंपनी भी गमाडा के ही प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जबकि पावरकॉम के अधिकारियों का कहना है कि पूरब अपार्टमेंट के लिए विभाग की ओर से जो मीटर दिया गया था, गमाडा ने उस मीटर का इस्तेमाल कमर्शियल काम के लिए किया है। जिसके चलते गमाडा को जुर्माना लगाया गया है।

नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था
एयरोसिटी एरिया में बनाई जा रही आइटी सिटी में भी गमाडा की ओर से पावरकॉम के नियमों का उल्लंघन किया गया। जिसके चलते वहां पर भी गमाडा को जुर्माने का झटका दिया गया है। आइटी सिटी में गमाडा की ओर से सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई, उन्हें कमर्शियल मीटर से सप्लाई दी जा रही थी। जबकि नियमों के अनुसार सड़कों की स्ट्रीट लाइट्स के लिए गमाडा को पंजाब सरकार के पंजाब लाइटिंग मीटर से कनेक्शन दिया जाना चाहिए था। जोकि पावरकॉम के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 126 के तहत अपराध माना जाता है। पावरकॉम के एसई हरविंदर सिंह सैनी ने जुर्माना लगाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर बिजली की सप्लाई की जा रही थी।

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