हाई कोर्ट में PNB ने कहा- 10 लाख तक कर्ज वाले किसानों के चेक लौटाएगा
PNB की शाखा के नजदीक धरने पर बैठे किसानों को राहत देने के संकेत देते हुए बैंक ने कहा है कि वह छोटे किसानों से कर्ज के बदले लिए गए चेक उन्हें वापस कर देगा।
जेएनएन, चंडीगढ़/लुधियाना। कर्ज के मुद्दे को लेकर लुधियाना में फिरोजपुर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की शाखा के नजदीक धरने पर बैठे किसानों को राहत देने के संकेत देते हुए बैंक ने कहा है कि वह छोटे किसानों से कर्ज के बदले लिए गए चेक उन्हें वापस कर देगा। उधर, धरने पर बैठे किसानों को जब हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश संबंधी बताया गया तो वह धरने पर अड़े रहे। हालांकि देर सायं उन्होंने धरना समाप्त कर दिया।
PNB ने कहा है कि बैंक प्रबंधन पांच एकड़ से कम भूमि वाले सीमांत किसानों या 10 लाख से कम कर्ज वाले किसानों के चेक उन्हें वापस कर देगा। किसानों द्वारा लुधियाना स्थित PNB के जोनल कार्यालय के समीप पिछले चार दिए से दिए जा रहे धरने के संबंध में हाईकोर्ट में विचाराधीन मामले में बैंक के एडवोकेट एनसी साहनी ने अदालत को बताया कि बैंक ने सीमांत किसानों से कर्ज वसूली के लिए दबाव न बनाने की घोषणा की है। बैंक ने किसानों के चेक लौटाने और एडवाइजरी जारी करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है।
स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (SLBC) की अध्यक्षता करने वाले पंजाब नेशनल बैंक ने इस संबंध में राज्य में सभी अन्य सरकारी और निजी बैंकों को भी इस संबंध में एडवाइजरी जारी करने की बात कही है। गौरतलब है कि पंजाब की सात किसान जत्थेबंदियों ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का नेतृत्व करने वाले पंजाब नेशनल बैंक से मांग की थी कि बैंकों पर किसानों से कर्ज वसूली किए जाने पर रोक लगाई जाए। किसानों की इस मांग पर PNB से सकारात्मक जवाब न मिलने पर किसान जत्थेबंदियों ने मीडिया में नोटिस प्रकाशित करवाकर 18 फरवरी से लुधियाना में फिरोजपुर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के जोनल कार्यालय का घेराव करने की घोषणा कर दी।
किसानों के इस नोटिस के खिलाफ PNB द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने किसान जत्थेबंदियों को आदेश दिए थे कि वे बैंक के जोनल कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में कोई धरना प्रदर्शन न करें परंतु हाईकोर्ट ने किसानों द्वारा इस दायरे से बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर रोक नहीं लगाई थी। इस मामले में शुक्रवार को PNB के जवाब के बाद याचिकाकर्ता किसान यूनियनों के वकील आरएस बैंस ने अदालत को आश्वासन दिया कि इस मामले में अगली सुनवाई तक किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा।
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि पंजाब नेशनल बैंक के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई है। बैंक के जवाब के बाद सुनवाई को पांच मार्च तक स्थगित करते हुए जस्टिस तेजिन्दर सिंह ढींढसा की पीठ ने पंजाब सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो और इससे आम लोगों को परेशानी न हो।