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हाईकोर्ट के निर्देश: तीन सप्ताह में टीचिंग पदों को नियमित करने की अधिसूचना जारी करे पीजीआइ

फैकल्टी सदस्यों की वरिष्ठता सूचियों को नियमित करने की अधिसूचना जारी करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रशासन टीचिंग पदों पर नियुक्तियां करे।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Tue, 18 Dec 2018 12:34 PM (IST)Updated: Tue, 18 Dec 2018 12:34 PM (IST)
हाईकोर्ट के निर्देश: तीन सप्ताह में टीचिंग पदों को नियमित करने की अधिसूचना जारी करे पीजीआइ
हाईकोर्ट के निर्देश: तीन सप्ताह में टीचिंग पदों को नियमित करने की अधिसूचना जारी करे पीजीआइ

 राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: पीजीआइ में टीचिंग पदों पर तीन श्रेणियों में कार्यरत फैकल्टी सदस्यों की वरिष्ठता सूचियों को नियमित करने की अधिसूचना जारी करने के लिए पीजीआइ प्रशासन को तीन सप्ताह का समय देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रशासन संस्थान के नियमों के तहत टीचिंग पदों पर नियुक्तियां करे। डॉ. वीरेन्द्र द्वारा पदोन्नति के विषय पर केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) और अन्यों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस हरिन्दर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने कहा है कि पीजीआइ में सीधी नियुक्ति, पदोन्नति या फिर असेसमेंट प्रमोशन स्कीम (एपीएस) के तहत टीचिंग पदों पर नियुक्तियों का प्रावधान है। 

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याचिका पर अपने जवाब में पीजीआइ के डिप्टी डायरेक्टर अमिताभ अवस्थी ने हाईकोर्ट में दायर जवाब में कहा था कि पीजीआइ में टीङ्क्षचग पदों पर पदोन्नतियों के माध्यम से नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। टीचिंग पदों पर नियुक्तियों के लिए पीजीआइ के नियमों की अनुपालना किए जाने के निर्देश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि असेस्मेंट प्रमोशन स्कीम के तहत पदोन्नति हासिल करना, एक कर्मचारी का अधिकार ही है और इसके लिए सिर्फ संबंधित कर्मचारी की उपयुक्तता को ध्यान में रखा जाता है ना कि दूसरे कर्मचारी की तुलना में उसकी उपयोगिता पर।

हाईकोर्ट ने कहा कि पीजीआइ के नियमों के तहत टीचरों की भर्ती सीधी नियुक्ति या पदोन्नति के माध्यम से की जानी चाहिए। इन पदों के लिए नियमों के तहत ही पदोन्नतियां होनी चाहिए। पीजीआइ प्रशासन के जवाब से इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि टीचिंग पदों पर नियुक्तियां सीधी भर्ती या पदोन्नतियों से होनी चाहिए। पीजीआइ की गवर्निंग काउंसिल ने सीधी भर्ती, पदोन्नति से नियुक्तियों और एपीएस स्कीम के आने के बाद इस स्कीम के तहत हुई नियुक्तियों की वरिष्ठता का अलग-अलग रिकॉर्ड रखने का फैसला किया था, परंतु अब तक इस नियम की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। याचिका पर सुनवाई को स्थगित करते हुए हाईकोर्ट ने पीजीआइ के निदेशक को आदेश दिए है कि अगले तीन सप्ताह में गवर्निंग काउंसिल द्वारा लिए गए फैसलों की अधिसूचना जारी कर दी जाए और पीजीआइ प्रशासन नियमों के तहत टीचिंग पदों पर नियुक्तियां करें।


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