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लोग बोले-पता नहीं था मकान खरीद-बेच नहीं सकते, लाइसेंस डीड में यह साफ लिखा था

चंडीगढ़ हाउसिग बोर्ड (सीएचबी) ने स्लम एरिया में रहने वाले लोगों का पुनर्वास करने के लिए स्माल फ्लैट और पुनर्वास योजना के तहत 18 हजार से अधिक मकान आवंटित किए थे।

By JagranEdited By: Published: Thu, 18 Aug 2022 11:55 PM (IST)Updated: Thu, 18 Aug 2022 11:55 PM (IST)
लोग बोले-पता नहीं था मकान खरीद-बेच नहीं सकते, लाइसेंस डीड में यह साफ लिखा था
लोग बोले-पता नहीं था मकान खरीद-बेच नहीं सकते, लाइसेंस डीड में यह साफ लिखा था

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : चंडीगढ़ हाउसिग बोर्ड (सीएचबी) ने स्लम एरिया में रहने वाले लोगों का पुनर्वास करने के लिए स्माल फ्लैट और पुनर्वास योजना के तहत 18 हजार से अधिक मकान आवंटित किए थे। यह मकान बोर्ड ने लाइसेंस डीड के जरिए आवंटित किए थे, जिसमें फ्लैट का मालिकाना हक अलाटी को नहीं मिला था। केवल लाइसेंस बेस पर ही यह मकान 20 वर्ष के लिए दिए गए थे। बकायदा इसके लिए बोर्ड ने लाइसेंस डीड हर लाभार्थी के साथ साइन की थी। इस डीड में स्पष्ट लिखा है कि इन मकानों को कोई भी सबलेट या जनरल पावर आफ अटार्नी पर किसी को दे नहीं सकता। बावजूद इसके लगभग 50 फीसद लोग इन मकानों को जीपीए पर किसी दूसरे को बेच गए या किसी दूसरे को रहने के लिए दे गए। बोर्ड ओरिजिनल अलाटी का पता लगाने के लिए ग्राउंड सर्वे करवा रहा है, जिसमें यह जानकारी मिली है। रामदरबार, इंडस्ट्रियल एरिया और सेक्टर-56 जैसे एरिया में सर्वे पूरा कर लिया गया है। यह पांच बातें सर्वे में पता चली

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सर्वे में पांच बातें निकलकर आ रही हैं। पहली यह कि ओरिजिनल लाइसेंसी या उसका परिवार रह रहा है। दूसरा मकान पर ताला लगा है। आस-पड़ोस के लोग बता रहे हैं कि सर्वे से पहले ही ताला लगाया गया है। लाइसेंसी ने अपने किसी रिश्तेदार या जानकार को मकान दे दिया। चौथा मकान में रह रहे लोगों ने कोई भी जानकारी नहीं दी। पांचवीं बात लोगों ने कहा मकान उन्होंने खरीदा है। लाइसेंस डीड में यह नियम व शर्ते थी

मासिक लाइसेंस फीस एडवांस देनी होगी। पहले पांच साल के लिए यह 800 रुपये, इसके हर पांच साल बाद इसमें 20 फीसद चक्रवृद्धि बढ़ोतरी होगी। पांच साल बाद यह 960, अगले पांच साल 1152, अंतिम पांच साल 1382 रुपये फीस तय की गई थी।

-हर महीने की 10 तारीख तक लाइसेंस फीस जमा करानी होती है।

-लाइसेंसी मकान में कोई भी अतिरिक्त निर्माण और कुछ हटा नहीं सकता।

-मकान को केवल रेजिडेंशियल तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है कोई और काम नहीं किया जा सकता।

-लाइसेंसी इसे सबलेट, जनरल पावर आफ अटार्नी या फ्लैट के किसी हिस्से का कब्जा दूसरे को नहीं दे सकता।

-फ्लैट मिलने से पहले कंपीटेंट अथारिटी के कहने पर वर्तमान प्रीफेब शेल्टर या साइट छोड़नी होगी।

-लाइसेंसी को फ्लैट बहुत अच्छी स्थिति में रखना होगा। स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अपने खर्च पर फ्लैट की रेगुलर मेंटेनेंस करानी होगी।

-लाइसेंसी को इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन संबंधित डिपार्टमेंट से लेना होगा। इसका बिल लाइसेंसी को ही देना होगा।

-कामन एरिया, रूफ टाप और वाटर टैंक सीएचबी और प्रशासन की प्रापर्टी रहेगी। किसी भी तरह के नुकसान और चोरी होने की स्थिति में फ्लोर के लाइसेंसी की संयुक्त जिम्मेदारी होगी। उन्हीं से रिकवरी होगी।

-अगर इन नियमों की किसी भी तरह से वायलेशन होती है तो लाइसेंसी को शांतिप्रिय ढंग से फ्लैट खाली करना होगा।

-अगर लाइसेंसी कोई गलत जानकारी देता है, तो कंपीटेंट अथारिटी लाइसेंस रद कर सकती है और कानूनी कार्रवाई लाइसेंसी पर की जाएगी। सीएचबी के कहां कितने पुनर्वास, स्माल, अफोर्डेबल फ्लैट

स्थान फ्लैट संख्या

रामदरबार 576

इंडस्ट्रियल एरिया 104

सेक्टर-56 716

धनास 8448

सेक्टर-49 1024

सेक्टर-38 वेस्ट 1120

मौली जागरां 1568

मलोया 4960

कुल 18516


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