संपत्ति विवाद में आइजी ने बैठा दी दोबारा जांच, मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो लगा जुर्माना
आपराधिक मामले में बार-बार जांच करवाए जाने की प्रवृत्ति पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाई कोर्ट ने आइजी अमरदीप सिंह राय पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब में एक ही आपराधिक मामले में बार-बार जांच करवाए जाने की प्रवृत्ति पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पटियाला रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) अमरदीप सिंह राय पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
मालेरकोटला पुलिस थाने में साल 2016 में दर्ज हुए एक संपत्ति विवाद के मामले में पुलिस जांच पूरी होने के बाद 27 अगस्त को इसी मामले की दोबारा जांच के आदेशों को नियमों का गंभीर उल्लंघन घोषित करते हुए जस्टिस रामेंदर जैन ने कहा है कि अदालत ने यह जुर्माना इसलिए लगाया है, ताकि पंजाब पुलिस के अधिकारी भविष्य में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एक ही मामले में बेवजह की जांच न करवाएं।
जुर्माने की यह रकम राय के वेतन से काटी जाएगी। जस्टिस जैन ने कहा है कि जुर्माने की यह राशि राज्य कोष में जमा करवाई जाए। पंजाब के पुलिस महानिदेशक को अमरदीप सिंह राय के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई पर पंजाब के एडवोकेट जनरल व पुलिस महानिदेशक स्वयं अदालत में पेश होकर यह बताएं कि दोबारा जांच के संबंध में वर्ष 2009 में जारी किए गए आदेशों की अनुपालना क्यों नहीं हो रही।
यह है मामला
हाईकोर्ट की नजर में यह मामला अब्दुल शकूर की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें अब्दुल ने उसके खिलाफ मालेरकोटला में दर्ज की गई एफआइआर को खारिज किए जाने की मांग की थी। अब्दुल हामिद की शिकायत पर अब्दुल और चार अन्य के खिलाफ मालेरकोटला में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। मामले में मालेरकोटला पुलिस ने अपनी जांच की अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली थी, लेकिन इसे अभी ट्रायल कोर्ट में दायर किया जाना बाकी है। अब्दुल और अन्य के खिलाफ 27 जुलाई, 2018 को दोबारा जांच किए जाने के अमरदीप सिंह राय के आदेशों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जस्टिस जैन ने कहा कि दोबारा जांच के आदेश पंजाब पुलिस के महानिदेशक द्वारा लगभग एक दशक पहले जारी आदेशों का खुला उल्लंघन है।