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Video: चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस अभी कर रही जागरूक, फिर काटेगी चालान, कार की बैक सीट पर सीट बेल्ट लगाना जरूरी

चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस शहर में लोगों को कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक कर रही है। ट्रैफिक पुलिस के जवान लोगों को ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकवाकर उन्हें पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाने की हिदायत दे रहे हैं।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Thu, 22 Sep 2022 04:14 PM (IST)Updated: Thu, 22 Sep 2022 04:14 PM (IST)
Video: चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस अभी कर रही जागरूक, फिर काटेगी चालान, कार की बैक सीट पर सीट बेल्ट लगाना जरूरी
चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस लोगों को कार की बैक सीट पर सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक कर रही है।

आनलाइन डेस्क, चंडीगढ़। Seat Belt Required On Car Back Seat: हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हुई थी। वह कार की पिछली सीट पर बैठे थे, लेकिन उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। अगर सीट बेल्ट लगाई होती तो शायद उनकी जान बच जाती। 

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वहीं आज से करीब 10 साल पहले चंडीगढ़ के मशहूर पंजाबी हास्य कलाकार जसपाल भट्‌टी की भी इसी तरह सड़क हादसे में जान चली गई थी। 25 अक्टूबर 2012 में सड़क हादसे में उनकी मौत हुई थी। वह भी गाड़ी की पिछली सीट पर बिना सीट बेल्ट लगाए सफर कर रहे थे। 

ऐसे में चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस भी शहर में लोगों को कार की पिछली सीट में सफर के दौरान सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक कर रही है। ट्रैफिक पुलिस के जवान शहर के लोगों को ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकवाकर उन्हें पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाने के लिए अवेयर कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ में सफर के दौरान सीट बेल्ट लगाना जितना आगे बैठे लोगों के लिए जरूरी है उतना ही पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए भी आवश्यक है।


गाड़ी की पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक करता ट्रैफिक पुलिस का जवान।

सीट बेल्ट न लगाने पर एक हजार रुपये का चालान

पुलिस की तरफ से लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस अभी लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन नियमों का पालन न करने पर चालान काटा जाएगा। कार की बैक सीट पर सीट बेल्ट न लगाने पर एक हजार रूपये का चालान काटा जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 381(3) नियम के तहत कार सवार हर सवारी के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। 

चंडीगढ़ में 2019 से लागू है नियम

सितंबर 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के तहत देशभर में कार की बैक सीट पर बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य की गई थी। इस नियम को सबसे पहले चंडीगढ़ में लागू किया गया था। हालांकि चंडीगढ़ इस नियम के तहत ट्रैफिक पुलिस ने आज तक कोई चालान नहीं काटा। 

अभी समझाया जा रहा बाद में चालान काटेंगे

चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी जसविंदर सिंह ने बताया कि कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। बाद में इसके चालान भी काटे जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सड़क से गुजरने वालों के अलावा स्पेशल कैंप लगाकर भी वाहन चालकों को नियमों के प्रति समझाया जा रहा है। 


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