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कोर्ट में पेश नहीं होने पर NRI बिजनेस मैन अनूप काहलों के गैर जमानती वारंट जारी Chandigarh News

सीबीआइ के स्पेशल जज हरिंदर सिद्धू की अदालत ने काहलों के 14 फरवरी तक वारंट जारी किए हैं जबकि काहलों ने अदालत में पेश ना होकर बेल जंप कर दी थी।

By Vipin KumarEdited By: Published: Thu, 30 Jan 2020 12:42 PM (IST)Updated: Thu, 30 Jan 2020 12:42 PM (IST)
कोर्ट में पेश नहीं होने पर NRI बिजनेस मैन अनूप काहलों के गैर जमानती वारंट जारी Chandigarh News

मोहाली, जेएनएन। एनआरआइ बिजनेस मैन कथित ड्रग डीलर अनूप सिंह काहलों के कोर्ट में पेश ना होने पर सख्त नोटिस लेते हुए मोहाली अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। काहलों पर उसके घर से नशे की बरामदगी के बाद वर्ष 2013 में उसके खिलाफ इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मामला दर्ज किया था। वह ईडी द्वारा मनी लांड्रिंग रोकथाम एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज केस का सामना कर रहा है।

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सीबीआइ के स्पेशल जज हरिंदर सिद्धू की अदालत ने काहलों के 14 फरवरी तक वारंट जारी किए हैं, जबकि काहलों ने अदालत में पेश ना होकर बेल जंप कर दी थी और उसको पेश होने के लिए जारी किए समन वापिस आ गए थे।

क्या है मामला

उल्लेखनीय है कि काहलों को फरवरी 2019 में दोषी करार दिया था और पंजाब पुलिस ने वर्ष 2013 में करोड़ों रुपए के ड्रग रैकेट बरामद मामले में उसे 15 साल की सजा सुनाई थी। मामले में पूर्व अंतरराष्ट्रीय पहलवान व बर्खास्त किए डीएसपी जगदीश सिंह भोला को भी दोषी करार दिया गया था। काहलों उस समय जमानत पर बाहर था और उसने अपनी सजा के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। ईडी ने काहलों के खिलाफ नशे से की गई कमाई पर जायदाद बनाने के लिए मामला दर्ज किया था।

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