कांट्रेक्ट महिला कर्मियों को बड़ा तोहफा, अब मिलेगा इतने सप्ताह का मातृत्व अवकाश
चंडीगढ़ के कार्मिक विभाग ने कांट्रेक्ट पर कार्यरत महिलाओं के लिए 16 के बजाय 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश (मेटरनिटी लीव) देने का आदेश जारी किया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : कांट्रेक्ट पर कार्यरत महिलाओं को यूटी प्रशासन ने बड़ा तोहफा दिया है। अब इन महिलाओं को भी नियमित महिला कर्मचारियों की तरह ही 26 सप्ताह का माृतृत्व अवकाश (मेटरनिटी लीव) मिलेगा। बड़ी बात यह है कि अवकाश के दौरान महिलाओं को वेतन भी मिलता रहेगा। एक्ट के अनुसार शर्त यह रखी गई है कि महिला की नौकरी को कम से कम एक साल पूरा हुआ होना चाहिए। यह शर्त पूरी होने के बाद ही महिला को यह लाभ मिलेगा। अभी तक 16 सप्ताह की मेटरनिटी लीव मिलती थी।
बता दें कि कर्मचारी संगठन और महिलाएं लंबे समय से मेटरनिटी लीव बढ़ाने की मांग कर रही थी। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑफिस, इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, कारपोरेशंस को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन सभी जगहों पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा ईएसआइ एक्ट के तहत कवर होने वाली महिला कर्मी भी मेटरनिटी लीव के लिए आवेदन कर सकती हैं। ऐसे सभी कर्मचारी, जिनका ईएसआइ के तहत कटौती होती है, वह इस सुविधा के लिए ईएसआइ कारपोरेशन में संपर्क कर सकती हैं।
संगठनों ने किया स्वागत
कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के एचओडी को सख्ती से यह आदेश लागू करने की हिदायत दे दी है। कर्मचारी नेता अश्वनी कुमार ने कहा कि प्रशासन का यह फैसला सराहनीय है। इससे प्रशासन के विभिन्न विभागों, बोर्ड, कारपोरेशन में कार्यरत सैकड़ों महिला कर्मियों को फायदा होगा।