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चंडीगढ़ के ट्रेडर्स अब हर महीने की 24 तारीख तक भर सकेंगे GST रिटर्न, जानें क्या है कारण Chandigarh News

चंडीगढ़ के रजिस्टर्ड डीलर अब हर महीने की 24 तारीख तक अपना जीएसटी रिटर्न भर सकेंगे।अभी तक ट्रेडर्स को हर महीने की 20 तारीख तक रिटर्न भरना होता था।

By Edited By: Published: Thu, 23 Jan 2020 07:22 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jan 2020 08:38 AM (IST)
चंडीगढ़ के ट्रेडर्स अब हर महीने की 24 तारीख तक भर सकेंगे GST रिटर्न, जानें क्या है कारण Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ के रजिस्टर्ड डीलर अब हर महीने की 24 तारीख तक अपना जीएसटी रिटर्न भर सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने इस संदर्भ में चंडीगढ़ के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को निर्देश जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक जिन ट्रेडर्स के पिछले वित्तीय वर्ष की टर्नओवर पांच करोड़ से कम है। वह ट्रेडर्स अब हर महीने की 24 तारीख तक अपना रिटर्न (जीएसटीआर-3बी) भर सकेंगे।

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अभी तक ट्रेडर्स को हर महीने की 20 तारीख तक रिटर्न भरना होता था। हाल ही में दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ट्रेडर्स की ओर से यह समस्या रखी गई थी। इसके बाद ट्रेडर्स की सहुलियत के लिए वित्त मंत्रालय ने नेशनल लेवल पर यह फैसला लिया है। इसमें चंडीगढ़ के ट्रेडर्स को भी राहत मिली है। जबकि पांच करोड़ रुपये उपर के टर्नओवर वाले ट्रेडर्स को हर महीने की 20 तारीख तक अपनी रिटर्न भरनी होगी।

अब 24 के बाद रिटर्न भरने पर लगेगी लेट फीस

एईटीसी आरके चौधरी ने बताया कि अब हर महीने की 24 तारीख तक ट्रेडर बिना लेट फीस के साथ जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल कर सकेंगे। पहले 20 तारीख के बाद जीएसटीआर-3 बी रिटर्न भरने पर ट्रेडर्स पर लेट फीस लगती थी। अब हर महीने की 24 तारीख के बाद जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरने पर लेट फीस लगेगी। इस केस में ट्रेडर को प्रति दिन 20 रुपये के हिसाब से लेट फीस भरनी होगी। जबकि अगर ट्रेडर का टैक्स बनता है और वह 24 के बाद रिटर्न फाइल कर रहा है। इस केस में 40 रुपये प्रति दिन के हिसाब से लेट फीस देनी होगी। जबकि आइजीएसटी के केस में रुपये प्रति दिन के हिसाब से लेट फीस देनी होगी।

अप्रैल 2020 तक अपग्रेड होगा जीएसटी पोर्टल

अकसर जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय सर्वर डाउन हो जाने या साइट न खुलने की समस्या ट्रेडर्स को झेलनी पड़ती है। ऐसे में इस बार जीएसटी काउंसिल की मी¨टग में भी यह मुद्दा उठाया गया था। इस पर वित्त मंत्रालय की ओर से इन्फोसिस के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इस पर अधिकारियों का कहना है कि अब अप्रैल 2020 तक जीएसटी पोर्टल को अपग्रेड कर दिया जाएगा। इससे रिटर्न फाइल करते समय ट्रेडर्स को दिक्कत नहीं होगी। नेशनल जीएसटी पोर्टल अपग्रेड होने से अब साइट न खुलने की दिक्कत नहीं होगी।

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